लालू प्रसाद यादव बुधवार को हाजीपुर कोर्ट पहुंचे, जहां 2015 के आदर्श आचार संहिता मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया.
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वैशाली: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को आदर्श आचार संहिता मामलेम में बरी हो गए. साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने लालू यादव को बरी कर दिया. दरअसल, 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद ने राघोपुर विधानसभा एक रैली को संबोधित करने गए थे. इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही थीं.
2015 का मामला
इसको लेकर तब उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था. जानकारी के अनुसार, राजद प्रमुख ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था. तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करने गए लालू यादव ने अग्रणों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी. इस मामले में तत्कालीन सदर सर्किल इंस्पेक्टर ने 29 सितंबर को वीडियो फुटेज के आचार संहिता उल्लंघन का मामला गंगा ब्रिज थाना में दर्ज कराया गया था.
कोर्ट ने लालू को पहले ही दी जमानत
हालांकि, कोर्ट ने पहले ही लालू यादव को इस मामले में जमानत दे दी है. बता दें कि झारखंड के पलामू में लालू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला है. ये मामला निर्धारित जगह की बजाय चुनावी सभा स्थल पर हेलिकॉप्टर उतारने से जुड़ा था. इस मामले में पलामू कोर्ट ने लालू प्रसाद को छह हजार रुपए का जुर्माना तय किया था.
वहीं, बुधवार का दिन लालू प्रसाद यादव के लिए राहत भरा रहा. आज ही बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार का फ्लोर टेस्ट है और जिस प्रकार का बहुमत गठबंधन के पास है, ऐसे में सरकार का बहुमत परीक्षण पास करना तय माना जा रहा है.
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(इनपुट-विकास)