Gyanvapi Case: ज्ञानवापी स्थित तहखाने में पूजा जारी रहेगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 15 फरवरी तक टली
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी स्थित तहखाने में पूजा जारी रहेगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 15 फरवरी तक टली

Gyanvapi basement Worship: 31 सालों के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में दोबारा पूजा-पाठ शुरू हुई है. हिंदू पक्ष ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिलने को ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी जीत बता रहा है. 

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी स्थित तहखाने में पूजा जारी रहेगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 15 फरवरी तक टली

Allahabad High Court hearing on Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगी या नहीं? इसको लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 15 फरवरी तक टल गई. बता दें कि अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की है. अंजुमन इंतेजामिया ने हाईकोर्ट में वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत दी गई थी. दरअसल, जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को ये फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मस्जिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि तहखाने में 1993 से कोई पूजा नहीं हुई, 31 साल बाद कोर्ट रिसीवर नियुक्त कर वहां की स्थिति को बदल रहा है. पुनीत गुप्ता ने कहा कि व्यास जी के तहखाने पर उनका यानी मस्जिद कमेटी काबिज थी, हिंदू पक्ष का कभी तहखाने में कोई दखल नहीं था, नियमों की अनदेखी करके निचली अदालत ने पूजा की अनुमति दी है.

31 सालों बाद व्यास तहखाने में पूजा

बता दें कि 31 सालों के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में दोबारा पूजा-पाठ शुरू हुई है. हिंदू पक्ष ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिलने को ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी जीत बता रहा है. कोर्ट के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और मुख्य पुजारी की देखरेख में पूजा कराई गई, जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है. जिला कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी.

वाराणसी कोर्ट में 15 फरवरी को होगी सुनवाई

वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्‍यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ स्‍थगित कराने के मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है. हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष व्‍यास जी के तहखाने में जिला अदालत के हाल के आदेश पर दोबारा शुरू की गयी पूजा-पाठ को 15 दिन के लिए रोककर सुनवाई करने का आग्रह किया था. इस पर हिंदू पक्ष ने जिला जज अनिल कुमार (पंचम) की अदालत में आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जब हाई कोर्ट में 12 फरवरी को इसी मुद्दे पर सुनवाई होनी है, तब निचली अदालत में इस मामले में सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है. इस पर जिला जज ने मामले की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख नियत कर दी थी.

अन्य तहखानों के सर्वे पर भी 15 फरवरी को सुनवाई

इसके साथ ही वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी. इससे पहले 6 फरवरी को जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से मामले में आपत्ति जताई गई. कहा गया कि तहखाने में सर्वे कराने से मस्जिद को क्षति पहुंचेगी. मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद हाई कोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई के कारण सभी पक्षकारों की सहमति से 15 फरवरी को अगली तारीख तय की गई.

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