Delhi EWS Admission 2024: प्राइवेट स्कूलों में EWS प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी, पेरेंट्स 30 अप्रैल से कर सकेंगे आवेदन
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Delhi EWS Admission 2024: प्राइवेट स्कूलों में EWS प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी, पेरेंट्स 30 अप्रैल से कर सकेंगे आवेदन

Delhi EWS Admission 2024: दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही होने वाली है. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली इस संबंद ने गाइडलाइन और एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है. 

 

Delhi EWS Admission 2024: प्राइवेट स्कूलों में EWS प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी, पेरेंट्स 30 अप्रैल से कर सकेंगे आवेदन
Delhi EWS Admission 2024: ऐसे पेरेंट्स जो ईडब्ल्यूएस प्रवेश के दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं, उनके लिए काम की खबर है. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए राजधानी के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी गई है. इसके मुताबिक दिल्ली स्कूल ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 को शुरू होगी.  
 
कब तक कर सकेंगे आवेदन? 
संबंधित इच्छुक अभिभावक ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2024-25 दिल्ली के लिए 30 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. आवेदन करने आखिरी तारीख 15 मई 2024 निर्धारित की गई है. 
 
लॉटरी के जरिए होगा चयन 
दिल्ली स्कूल ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2024 के लिए शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की गाइडलाइन के मुताबिक एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. वहीं, निदेशालय एमसीडी और एनडीएमसी के तहत स्कूलों के लिए लॉटरी की व्यवस्था करेगा.  इन विभागों द्वारा ही दिल्ली स्कूल ईडब्ल्यूएस एडमिशन संबंधी सभी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा. पहली कम्प्यूटरीकृत ड्रा 20 मई को निकाली जाएगा. 
 
डीओई ने क्या कहा? 
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, "ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदक द्वारा एक बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन दाखिल किया जाएगा. एक बच्चे के लिए कई आवेदन करने पर ड्रा में नाम आने के बाद भी बच्चे की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. वहीं, अभिभावकों का आधार नंबर जमा कराना जरूरी है, जबकि बच्चे का आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है."
 
25 प्रतिशत सीटें होती हैं रिजर्व
राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और विशेष जरूरत वाले बच्चों (CWSN) के लिए 25 प्रतिशत सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, जिसके तहत इन स्टूडेंट्स को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है. इन स्टूडेंट्स के लिए सीटों का अलॉटमेंट कम्प्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है. 
 
ये कर सकते हैं आवेदन
दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत निजी स्कूलों में अपने बच्चे के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे अभिभावकों के पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र और अपेक्षित आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है. 
      
       कक्षा                     
 डीजी के लिए आयु सीमा  सीडब्ल्यूडी/सीडब्ल्यूएसएन के लिए आयु सीमा
प्री-स्कूल/नर्सरी
         3 से 5 साल      
            3 से 7 साल
प्री-प्राइमरी/केजी          4 से 6 साल                  4 से 8 साल
प्रायमरी/कक्षा 1          5 से 7 साल    
            5 से 9 साल

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