IT Department: इन लोगों की 29 और 31 मार्च की छुट्टी हुई कैंसिल, आसानी से निपटा सकेंगे टैक्स से जुड़े काम
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IT Department: इन लोगों की 29 और 31 मार्च की छुट्टी हुई कैंसिल, आसानी से निपटा सकेंगे टैक्स से जुड़े काम

Income Tax Latest News: इनकम टैक्स विभाग ने लॉन्ग वीकेंड को कैंसिल (Long weekend cancelled) करने का फैसला लिया है. भारत में सभी इनकम टैक्स ऑफिस 29, 30 और 31 मार्च 2024 को खुले रहेंगे. 

IT Department: इन लोगों की 29 और 31 मार्च की छुट्टी हुई कैंसिल, आसानी से निपटा सकेंगे टैक्स से जुड़े काम

Income Tax Department: इनकम टैक्स से जुड़ा अगर आपको भी कोई काम है तो आपके पास उसको पूरा करने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं... वित्त वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है. इस दिन रविवार है. वहीं, शुक्रवार को गुड फ्राइडी की छुट्टी होनी थी और 29 मार्च को शनिवार की छुट्टी थी. इस हिसाब से देखें तो अगले हफ्ते भी लॉन्ग वीकेंड आने वाला था. ऐसे में आपके पास टैक्स से जुड़े काम निपटाने के लिए सिर्फ तीन दिन बचे. लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इस लॉन्ग वीकेंड को कैंसिल (Long weekend cancelled) करने का फैसला लिया है. 

हालांकि टैक्स से जुड़े कामों को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने लॉन्ग वीकेंड को रद्द करने का फैसला लिया है. आयकर विभाग ने एक आदेश में कहा है कि पेंडिग पड़े हुए विभागीय कामों को पूरा करने के लिए पूरे भारत में सभी इनकम टैक्स ऑफिस 29, 30 और 31 मार्च 2024 को खुले रहेंगे. 

टैक्स से जुड़े काम निपटाने की कर लें प्लानिंग

अगर आप भी इस महीने के अंत में टैक्स से जुड़ा कोई काम करने की योजना बना रहे हैं तो आपको यह चेक करना होगा कि वह संबंधित संस्थान काम करेगा या नहीं... उदाहरण के लिए - इस लंबे वीकेंड पर शेयर बाजार बंद रहेगा. हालांकि, बैंक शनिवार, 30 मार्च को खुले रहेंगे, क्योंकि यह पांचवां शनिवार होगा. तो आपको यह जरूर देख लेना है कि आपका काम पूरा हो पाएगा या नहीं.

अपडेटेड ITR-U फाइल करने की आखिरी तारीख

योग्य टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) दाखिल करना होगा, क्योंकि ऐसा करने की यह आखिरी तिथि है. ITR-U का यूज इनकम की कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग या पहले से दाखिल आईटीआर में किसी अन्य गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है. साथ ही, आईटीआर-यू वह व्यक्ति भी दाखिल कर सकता है जिसे आईटीआर दाखिल करना था लेकिन उसने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया है. 

80सी के तहत बचा सकते हैं 1.5 लाख रुपये

इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत निवेश करके आप डेढ़ लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं. इनमें जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए दिया गया प्रीमियम, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, PPF, KVP, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC होम लोन की मद में चुकाया गया मूलधन जैसी रकमें शामिल होती हैं.

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