Railway Rules: ट्रेन में सफर के दौरान गलती से मत कर बैठना ये 4 काम, भारी जुर्माने के साथ पहुंच जाएंगे जेल, शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी सो अलग
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Railway Rules: ट्रेन में सफर के दौरान गलती से मत कर बैठना ये 4 काम, भारी जुर्माने के साथ पहुंच जाएंगे जेल, शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी सो अलग

Indian Railway Rules: ट्रेन में सफर करना मजेदार तो माना जाता है लेकिन उसमें आप भूल से भी कुछ गलती कभी मत कर बैठना. ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माने के साथ ही जेल जाने की शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है. 

Railway Rules: ट्रेन में सफर के दौरान गलती से मत कर बैठना ये 4 काम, भारी जुर्माने के साथ पहुंच जाएंगे जेल, शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी सो अलग

Indian Railway Rules and Punishment: ट्रेन में सफर करना आज भी सबसे सुरक्षित और सस्ता माना जाता है. बस टिकट बुक करवाइए और मजे से अपनी मंजिल तक सफर कर लीजिए. रास्ते में अलग-अलग नजारों का आनंद मिलेगा सो अलग. ट्रेन का सफर मजेदार तो है लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, जो आपको उसमें कभी नहीं करने चाहिए. ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. आज हम आपको ऐसे ही 4 कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको ट्रेन में सफर के दौरान जरूर बचने की कोशिश करनी चाहिए. 

ट्रेन सफर में गलती से भी न करें ये काम (Indian Railway Rules)

छत पर बैठकर न करें यात्रा

ट्रेन में सफर के दौरान भूल से भी उसकी छत पर यात्रा करने की कोशिश न करें. ऐसा करने पर आपको रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल (Indian Railway Rules and Punishment) हो सकती है. अगर अपराध बड़ा हो तो दोनों सजाएं एक साथ मिल सकती हैं. 

बिना वजह न खीचें अलार्म

बिना उचित कारण के चलती ट्रेन में अलार्म खींचना गैर-कानूनी है. रेलवे एक्ट की धारा -141 के तहत ऐसा करने (Indian Railway Rules and Punishment) पर एक हजार रुपये जुर्माना या एक साल की जेल हो सकती है. दोषी व्यक्ति को कोर्ट की ओर से दोनों सजाएं एक साथ भी मिल सकती हैं. 

रेल में बैनर-पोस्टर न लगाएं

रेल में किसी भी तरह के पोस्टर, पंफ्लेट या बैनर लगाना रेलवे एक्ट की धारा 166 के तहत अपराध (Indian Railway Rules and Punishment) होता है. ऐसा करने पर 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है. मजिस्ट्रेट चाहे तो वह आरोपी को दोनों सजा सुना सकता है. 

कूड़ा फेंकते पकड़े गए तो जेल

ट्रेन में किसी भी तरह का कूड़ा या कचरा फेंकना भी गैर-कानूनी है. रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत पहली बार दोषी (Indian Railway Rules and Punishment) पाए जाने पर आरोपी पर 100 रुपये और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 250 रुपये का जुर्माना हो सकता है. 

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