How to File ITR: अधिकतर सैलरीड क्लॉस ITR-1 (सहज) भरते हैं. यह फॉर्म 50 लाख रुपये से कम की सालाना आय वालों के लिए होता है. एक्सपर्ट के अनुसार नियोक्ता कंपनियों को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 15 जून, 2023 तक फॉर्म-16 जारी करना जरूरी है.
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Income Tax Return for AY 2023–24: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके काम की है. सैलरीड क्लॉस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट फॉर्म-16 (Form-16) होता है. एम्पलायर की तरफ से फॉर्म-16 आमतौर पर जून में जारी किये जाते हैं. फॉर्म-16 से टैक्स फाइलिंग करने प्रोसेस ज्यादा आसान हो जाता है. हालांकि, टैक्सपेयर्स को पहले से भरे हुए आईटीआर फॉर्म का यूज करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए.
अधिकतर सैलरीड क्लॉस भरते हैं ITR-1
आईटीआर फाइल करने की टाइम लिमिट पहले ही शुरू हो गई है. इसके लिए आपको नियोक्ता की तरफ से मिलने वाले Form-16 की जरूरत होती है. अधिकतर सैलरीड क्लॉस ITR-1 (सहज) भरते हैं. यह फॉर्म 50 लाख रुपये से कम की सालाना आय वालों के लिए होता है. एक्सपर्ट के अनुसार नियोक्ता कंपनियों को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 15 जून, 2023 तक फॉर्म-16 जारी करना जरूरी है. लेकिन अभी कई कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को फॉर्म-16 नहीं उपलब्ध कराया गया है.
टैक्स फाइलिंग के लिए एक रन-अप के रूप में, करदाताओं को अन्य आय जैसे कि पूंजीगत लाभ विवरण, सावधि जमा की ब्याज आय का विवरण, किराये की आय और कटौती का दावा करने के लिए किए गए किसी भी निवेश का विवरण भी एकत्र करना चाहिए. उन्हें अंतिम कर देयता की भी गणना करनी चाहिए और अतिरिक्त ब्याज देयता से बचने के लिए यदि आवश्यक हो तो शेष कर का भुगतान करना चाहिए. कर रिटर्न दाखिल करने से पहले, करदाताओं को अपने फॉर्म 26AS, AIS (वार्षिक सूचना विवरण) और TIS (करदाता सूचना सारांश) में दी गई जानकारी को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है.
रिटर्न की जानकारी देना जरूरी
टैक्स पेयर को फॉर्म-16 के अलावा आईटीआर में कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट, एफडी पर मिले ब्याज, किराये की आमदनी और अन्य किसी प्रकार के इनवेस्टमेंट से मिले रिटर्न की जानकारी देना जरूरी होता है. इस सबके आधार पर बनने वाले टैक्स का आपको समय से भुगतान करना चाहिए. किसी भी प्रकार की पेनाल्टी या ब्याज से बचने के लिए टैक्स का भुगतान समय से करना चाहिए.
आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्सपेयर्स को फॉर्म 26AS, AIS और TIS (करदाता सूचना सारांश) में दी गई जानकारी को सत्यापित करने की जरूरत होती है. टैक्सपेयर को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आमदनी का विवरण फॉर्म-16 से मेल खाता हो. आईटीआर फाइल करने से पहले आपको यह भी पक्का कर लेना चाहिए कि पैन नंबर, आधार संख्या को लिंक किया गया है या नहीं. पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून है. आपको बता दें वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक भरा जा सकता है.