Income Tax Return Update: एक वित्तीय वर्ष के दौरान मूल छूट सीमा से अधिक आय वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होता है. वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है.
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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर एक टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी होता है. ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना लोगों के लिए काफी जरूरी हो जाता है. भारत में नए टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल होता है. इन दोनों ही टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरने के स्लैब अलग-अलग हैं. हालांकि अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आपको एक अहम बात का ध्यान रखना होगा.
इनकम टैक्स रिटर्न
एक वित्तीय वर्ष के दौरान मूल छूट सीमा से अधिक आय वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होता है. वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. ऐसे में लोगों को इस तारीख का जरूर ध्यान रखना चाहिए.
इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट
अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सिर्फ दो महीने ही बचे हैं. अगर इनकम टैक्स रिटर्न निर्धारित तारीख तक जमा नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त जुर्माना भी चुकाना होगा. आईटीआर फाइलिंग तीन चरणों वाली प्रक्रिया है और इसमें आय की विवरणी को अपलोड करने से कहीं अधिक समय लगता है. पहला भाग टैक्स रिटर्न दाखिल करना है, दूसरा आईटीआर का सत्यापन है और तीसरा टैक्स अधिकारियों के जरिए आपके आईटीआर की प्रोसेसिंग है.
आईटीआर सत्यापन
इसके अलावा अगर अंतिम तिथि से पहले आईटीआर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे अमान्य माना जाता है. हालांकि, अगर कोई करदाता देय तिथि से पहले अपने आईटीआर को सत्यापित करने में विफल रहता है, तो वे देरी के वैध कारण का उल्लेख करते हुए टैक्स विभाग के साथ एक क्षमा अनुरोध दर्ज कर सकते हैं. यदि क्षमा अनुरोध ठीक है, तो रिटर्न सत्यापित किया जाएगा.
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