Income Tax Filing: इस बार 31 जुलाई की तय तारीख तक सात करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है. इनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि उन्हें अभी तक रिफंड का पैसा नहीं मिला. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ऐसे चेक करें ऑनलाइन स्टेटस.
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Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है. इस बार ऑनलाइन पोर्टल में दिक्कत आने का हवाला देते हुए काफी टैक्सपेयर्स ने अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की मांगी की थी. लेकिन आयकर विभाग ने अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया. अब जब लोगों ने 31 जुलाई की रात 12 बजे तक आईटीआर फाइल कर दिया है तो काफी लोगों को आईटीआर रिफंड का इंतजार है. अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक है जिनका अभी तक रिफंड नहीं आया है तो हम आपको रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका बता देते हैं.
अकाउंट में रिफंड से जुड़ा पैसा कब तक आएगा?
ऑनलाइन रिफंड स्टेटस चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके अकाउंट में रिफंड से जुड़ा पैसा कब तक आएगा? आप अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिफंड की रकम खाते में आने में आमतौर पर चार से पांच हफ्ते का समय लग जाता है. इस बार शुरुआत में रिफंड का प्रोसेस पिछले सालों के मुकाबले धीमा था. अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में किसी तरह की दिक्कत है तो इनकम टैक्स विभाग से आए ईमेल को जरूर चेक कर लें.
दो जगह चेक कर सकते हैं रिफंड की जानकारी
आप अपने इनकम टैक्स रिफंड की जानकारी ऑनलाइन दो जगह पर चेक कर सकते हैं. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट और NSDL की वेबसाइट पर इस बारे में आसानी से चेक किया जा सकता है. इन दोनों जगह पर आपको अपनी जानकारी चेक करने के लिए निम्नलिखित कुछ चीजों की जरूरत होगी.
> आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए वैलिड आईडी और पासवर्ड (Valid ID and password)
> आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए.
> आपके दाखिल आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर
पैन कार्ड का यूज करके आईटीआर रिफंड का ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें?
> सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं.
> अब अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें
> 'ई-फाइल' टैब पर जाकर 'Income Tax Returns' और ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें.
> इसके बाद आप चुने गए असेसमेंट ईयर के रिफंड स्टेटस की जांच कर सकते हैं.
NSDL वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे जांचें
आप अपनी इनकम टैक्स रिफंड की वापसी की जानकारी NSDL की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपना PAN नंबर दर्ज करना होगा और फिर जिस साल का टैक्स आप चेक करना चाहते हैं, उस साल को सिलेक्ट करें. इसके बाद आपको 'कैप्चा कोड' दर्ज करना होगा और 'प्रोसीड' पर क्लिक करें. इसके बाद आपको स्क्रीन पर अपने इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी जानकारी दिखाई दे जाएगी.