Windfall Profit Tax: देश में कई बदलाव देखने को मिले हैं. इनमें एक बदलाव ईंधन के दाम को लेकर भी देखने को मिला है. अब डीजल निर्यात और कच्चे तेल को लेकर अहम अपडेट देखने को मिला है. आइए जानते हैं इसके बारे में...
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Crude Oil: देश में तेल के दाम में बदलाव होने से लोगों पर उसका काफी असर देखने को मिलता है. भले ही वो ईंधन हो या फिर खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल हो, इनके दाम में बदलाव होने से लोगों की जेब पर भी असर पड़ता है. वहीं अब सरकार की ओर से तेल के दाम को लेकर अहम फैसला किया गया है. इसके साथ ही अब एक तरफ जहां डीजल निर्यात पर लगने वाले टैक्स पर फैसला किया गया है तो वहीं कच्चे तेल को लेकर भी अहम अपडेट सामने आया है. आइए जानते हैं इनके बारे में...
अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया
सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) को बढ़ा दिया है. जबकि डीजल निर्यात पर टैक्स में कटौती कर दी गई. एक आधिकारिक अधिसूचना में इसका ऐलान किया गया है. अधिसूचना के अनुसार, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या एसएईडी के रूप में लगाया जाने वाला कर 9,050 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति टन कर दिया गया है.
डीजल निर्यात पर टैक्स में कटौती
इसके साथ ही डीजल निर्यात को लेकर भी जानकारी दी गई है. अधिसूचना में कहा गया कि डीजल के निर्यात पर एसएईडी को चार रुपये प्रति लीटर से घटाकर दो रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) पर इसे एक रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है. पेट्रोल के निर्यात पर एसएईडी पहले ही शून्य है. नई दरें 1 नवंबर बुधवार से लागू हो जाएंगी.
होती है समीक्षा
भारत ने पिछले साल एक जुलाई को पहली बार घरेलू पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था. यह उन देशों में शामिल हो गया है जो ऊर्जा कंपनियों के अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाते हैं. कच्चे तेल की औसत कीमत के आधार पर हर पखवाड़े इन दरों की समीक्षा की जाती है. (इनपुट: भाषा)