Diwali Bonus 2022 : दिवाली पर मिलने वाला है बोनस तो देना होगा टैक्‍स, ऐसे बचाएं अपना पैसा!
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Diwali Bonus 2022 : दिवाली पर मिलने वाला है बोनस तो देना होगा टैक्‍स, ऐसे बचाएं अपना पैसा!

Diwali Bonus Rules: दिवाली (Diwali Bonus 2022) का मौका है तो गिफ्ट्स लेने और देने का सिलसिला भी चलेगा. मिठाई के डिब्बों के अलावा कई बार हम अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों  और दोस्तों को कुछ महंगे गिफ्ट्स भी देते हैं. 

Diwali Bonus 2022 : दिवाली पर मिलने वाला है बोनस तो देना होगा टैक्‍स, ऐसे बचाएं अपना पैसा!

Diwali Bonus News: दिवाली पर लोग गिफ्ट (Diwali Gifts) का आदान-प्रदान करते हैं. लेकिन इन गिफ्ट्स के चलते आपको टैक्स (Income Tax) भी देना पड़ सकता है. महंगे गिफ्ट्स के चलन से अब आयकर विभाग ( Income Tax ) ने भी लोगों को इन मिलने वाले गिफ्ट्स को कर के दायरे में ला दिया है. हालांकि इसके लिए लोगों को एक सीमा के बाद मिले गिफ्ट्स पर ही टैक्स देना होगा. फेस्टिव सीजन में फैमिली के अलावा दोस्तों को छोड़कर बाहर से मिलने वाले कॉर्पोरेट गिफ्ट्स (Corporate Gifts) इसके दायरे में रहते हैं. कंपनी भी अपने कर्मचारियों को बोनस देती है. आपको बता दें कि इस पर भी आयकर विभाग टैक्‍स वसूल करता है. हालांकि, बोनस (Diwali Bonus Tax) तय सीमा से ज्‍यादा लेने पर ही कटता है. 

कितने अमाउंट पर कटेगा टैक्‍स? 

अगर कोई गिफ्ट भी मिलता है तो उस पर भी आपको टैक्‍स चुकाना होता है. जी हां, आयकर विभाग एक तय सीमा से ज्‍यादा बोनस या गिफ्ट पर टैक्‍स लगाता है. एक वित्त वर्ष में 5,000 रुपये से कम का गिफ्ट या वाउचर पर कोई टैक्स नहीं भरना होता है. लेकिन अगर 5 हजार से ज्‍यादा का गिफ्ट, वाउचर या बोनस मिलता है तो इनकम टैक्‍स विभाग के नियमों के मुताबिक, उस राशि पर टैक्‍स चुकाना होता है. मान लीजिए, आपको दिवाली पर 5 हजार रुपये का बोनस के तौर पर मिले और फिर नए साल पर 4,000 रुपये मिले तो आपको 4,000 रुपये पर टैक्स भरना होगा. अगर कंपनी आपके बोनस पर TDS यानी टैक्‍स काट दें तो आप आयकर रिटर्न दाखिल कर, अपना रिफण्‍ड ले सकते हैं. हालांकि ये सुविधा उन्‍हीं लोगों को मिलेगी, जिसकी इनकम टैक्‍सेबल नहीं है . अगर आप टैक्‍स के दायरे में आते हैं तो आपको टैक्‍स भरना ही होगा. 

दोस्‍त और अनजान से ले सकते है 50 हजार रुपये! 

अगर आपने परिवार से बाहर किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति को गिफ्ट दिया या फिर गिफ्ट लिया तो उसके लिए एक लिमिट तय है. अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये तक है तो गिफ्ट लेने वाले और गिफ्ट देने वाले में से किसी को भी टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन अगर गिफ्ट की कीमत 50,000  रुपये से ज्यादा है तो इस रकम को आपकी अन्य आय मानकर परी आय में जोड़ दिया जाएगा और फिर उस पर टैक्स वसूला जाएगा. ये गिफ्ट कैश के रूप में, ज्वेलरी, शेयर्स या सिक्योरिटीज के रूप में हो सकते हैं. 

परिवार वालों से पैसे लिए तो क्‍या भरना होगा टैक्‍स? 

नियम के मुताबिक भाई-बहन, माता-पिता, साला-साली, पति या फिर पत्नी जैसे नजदीकी संबंधों से मिले गिफ्ट्स पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है. शादी में मिले गिफ्ट्स भी इस दायरे से बाहर हैं. अगर किसी की शादी है और उसे गिफ्ट मिल रहा है तब उस पर टैक्स नहीं देना होता है. शादी के बाद किसी भी मौके पर लिमिट वैल्यू से ज्यादा के गिफ्ट पर टैक्स देना होता है. 

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