Cash Limit at Home: क्या घर में कैश रखने की सीमा है? नकदी से जुड़ी इन जानकारियों को नहीं जानते होंगे आप!
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Cash Limit at Home: क्या घर में कैश रखने की सीमा है? नकदी से जुड़ी इन जानकारियों को नहीं जानते होंगे आप!

Cash Limit: इमरजेंसी के समय लोग कैश पर ही भरोसा करते हैं. इस कारण वे अपने घर में ही कैश रखते हैं. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि घर में कितना कैश रखना सही रहता है. अगर बड़ी संख्या में आपके घर से कैश बरामद होता है और आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Cash Limit at Home: क्या घर में कैश रखने की सीमा है? नकदी से जुड़ी इन जानकारियों को नहीं जानते होंगे आप!

Cash Limit: देश में डिजिटल लेनदेन का चलन बढ़ गया है. लोग बढ़ी संख्या में इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन इमरजेंसी के समय लोग कैश पर ही भरोसा करते हैं. इस कारण वे अपने घर में ही कैश रखते हैं. कम ही लोग जानते हैं कि घर में कितना कैश रखना सही रहता है. नियमों के मुताबिक, घर में कैश रखने की कोई सीमा नहीं है. लेकिन ये जरूर है कि जो भी कैश आपके पास मौजूद हो, उसका पूरा हिसाब आपके पास होना चाहिए. वो कैश कहां से आया और क्या सोर्स है. 

अगर आपके पास बड़ी मात्रा में कैश है तो फिर उस पर टैक्स का भुगतान होना चाहिए. इसके साथ आपके पास टैक्स भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए, जिससे कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा कैश से जुड़ी कोई भी जानकारी मांगने पर आप आसानी से दे सकें. अगर आयकर विभाग आपके घर पर छापा मारता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है और आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह जुर्माना छापे में पकड़ी गई राशि का 137 प्रतिशत तक हो सकता है.

नियम जो कैश से जुड़े हुए हैं... 

- एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर जुर्माना लग सकता है. 

- सीबीडीटी के मुताबिक, एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है. 

- अगर कोई व्यक्ति एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी. 

- पैन और आधार विवरण प्रदान करने में विफल रहने पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. 

- 2 लाख रुपये से ज्यादा के कैश से आप कोई सामान नहीं खरीद सकते.

- 2 लाख रुपये से अधिक की नकद खरीदारी के लिए पैन और आधार कार्ड की कॉपी की जरूरत होगी. 

- कोई भी व्यक्ति 30 लाख रुपये से अधिक की नकद संपत्ति की खरीद-बिक्री को लेकर जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है. 

- क्रेडिट-डेबिट कार्ड से भुगतान के दौरान अगर कोई व्यक्ति एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता है तो जांच हो सकती है.

- एक दिन में रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि नहीं ली जा सकती है. यह बैंक के माध्यम से किया जाना है.

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