RBI Bank Locker Rules: ग्राहकों और बैंकों के बीच लॉकर समझौते का रिन्यूअल 1 जनवरी 2023 तक होना था. लेकिन अब आरबीआई (RBI) की तरफ से ग्राहकों और बैंकों के बीच लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है.
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Reserve Bank of India: अगर आपने भी किसी पब्लिक सेक्टर के बैंक या निजी बैंक में लॉकर ले रखा है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पिछले दिनों 1 जनवरी से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया था. इसके अनुसार ग्राहकों और बैंकों के बीच लॉकर समझौते का रिन्यूअल 1 जनवरी 2023 तक होना था. लेकिन अब आरबीआई (RBI) की तरफ से ग्राहकों और बैंकों के बीच लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है. अब ग्राहक रिन्यूअल से जुड़े काम को 31 दिसंबर 2023 तक करा सकते हैं.
अब 31 दिसंबर तक करा सकेंगे यह काम
आरबीआई की तरफ से इस समय सीमा को इसलिए आगे बढ़ाया गया क्योंकि यह नोटिस किया गया था कि 1 जनवरी 2023 तक जो कि एग्रीमेंट के रिन्यूअल की टाइम लिमिट तय की गई थी, उस पर बड़ी संख्या में ग्राहकों ने संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे. अब बैंकों को आरबीआई (RBI) की तरफ से 31 दिसंबर, 2023 तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
इस तरह निपटाना होगा काम
आरबीआई की तरफ से बैंकों को 30 जून, 2023 तक 50 प्रतिशत और 30 सितंबर, 2023 तक 75 प्रतिशत काम पूरा करने के लिए कहा गया है. आरबीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बैंकों को सूचित किया गया है कि वे स्टाम्प पेपर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करके संशोधित अनुबंधों के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए जरूरी व्यवस्था करें.
सर्कुलर में कहा गया है, इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां 1 जनवरी, 2023 तक समझौते के गैर-निष्पादन के लिए लॉकरों में संचालन पर रोक लगा दी गई है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. (Input : IANS)
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