Challan: क्या ईयरफोन लगाकर कार-बाइक चलाने पर भी कटता है चालान? जानें क्या कहता है नियम
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Challan: क्या ईयरफोन लगाकर कार-बाइक चलाने पर भी कटता है चालान? जानें क्या कहता है नियम

Using earphones while driving: कार या बाइक चलाते समय फोन का इस्तेमाल करने पर आपका चालान कट सकता है. इस बात की जानकारी हम सभी को है. लेकिन क्या वाहन चलाते समय हम ब्लूटूथ इयरफोंस के जरिए फोन सुन सकते हैं और ऐसा करने पर चालान कटेगा या नहीं? 

 

Challan: क्या ईयरफोन लगाकर कार-बाइक चलाने पर भी कटता है चालान? जानें क्या कहता है नियम

Traffic challan rules: सड़क पर वाहन चलाते समय हमें कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है. हमारे पास जरूरी डॉक्यूमेंट तो होने ही चाहिए, साथ ही हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे बाकी लोग खतरे में पड़ जाएं. कार या बाइक चलाते समय फोन का इस्तेमाल करने पर आपका चालान कट सकता है. इस बात की जानकारी हम सभी को है. लेकिन क्या वाहन चलाते समय हम ब्लूटूथ इयरफोंस के जरिए फोन सुन सकते हैं और ऐसा करने पर चालान कटेगा या नहीं? इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है. आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आप वाहन चलाते समय ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं?

दरअसल, ट्रैफिक रूल्स में यह साफ लिखा है कि आप फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय नहीं कर सकते लेकिन अधिकतर राज्यों की मोटर व्हीकल एक्ट में ब्लूटूथ हेडफोंस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स में भी अलग-अलग तरह की बातें बताई गई हैं. थोड़ी रिसर्च करने पर हमें बेंगलुरू ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर इससे जुड़ा एक नियम दिखा है. जहां साफ लिखा है कि मोबाइल फोन्स के अलावा ईयरफोन्स और ब्लूटूथ हेडसेट का इस्तेमाल करने पर आपका चालान कट सकता है. 

इतने रुपये का कटेगा चालान

वेबसाइट पर लिखा है, "न केवल मोबाइल फोन का उपयोग करना, यहां तक कि ड्राइविंग करते समय हैंड्स फ्री उपकरणों (ईयरफ़ोन, ब्लूटूथ हेडसेट आदि) तक का उपयोग करना भी एक अपराध है. आपको केवल नेविगेशन के उद्देश्य से ड्राइविंग/सवारी करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति है. धारा 184 (सी) एमवी अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति मोटर वाहन चलाते या सवारी करते समय हाथ में संचार उपकरणों (मोबाइल फोन) का उपयोग नहीं कर सकता है. आपको दो/तीन पहिया वाहन के लिए 1,500/- रुपये, एलएमवी के लिए 1500/- रुपये और अन्य वाहनों के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरे और बाद के अपराध पर 10,000/- रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

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