FASTag से काट लिया 10 रुपये का ज्यादा Toll, अब वाहन मालिक को मिलेंगे 8000 रुपये
Advertisement
trendingNow11692733

FASTag से काट लिया 10 रुपये का ज्यादा Toll, अब वाहन मालिक को मिलेंगे 8000 रुपये

FASTag Extra Charges: कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चालकों से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टोल ले लिया जाता है. यह रकम बहुत छोटी होती है, इसलिए आमतौर पर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं. लेकिन बैंगलोर के रहने वाले संतोष कुमार एमबी ने ऐसा नहीं किया.

FASTag से काट लिया 10 रुपये का ज्यादा Toll, अब वाहन मालिक को मिलेंगे 8000 रुपये

Toll Tax compensation: अब सभी कारों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो चुका है. इसका फायदा है कि टोल प्लाजा पर सेकेंड्स में ही टैक्स कट जाता है और लंबी लाइन की झंझट से आप बच जाते हैं. हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चालकों से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टोल ले लिया जाता है. यह रकम बहुत छोटी होती है, इसलिए आमतौर पर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं. लेकिन बैंगलोर के रहने वाले संतोष कुमार एमबी ने ऐसा नहीं किया. 10 रुपये के एक्स्ट्रा टोल के बदले में अब उन्हें 8000 रुपये मिलेंगे. 

हाईवे पर सफर के दौरान एक बार उनके FASTag अकाउंट से 5 रुपये अतिरिक्ट काट लिए गए थे.  जब ऐसा हुआ तो संतोष ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया और NHAI को कंज्यूमर कोर्ट खींच लिया. नतीजतन, अदालत ने NHAI के खिलाफ फैसला सुनाया और अब संतोष को 8,000 रुपये का मुआवजा मिला है. 

क्या था पूरा मामला
TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 20 फरवरी और 16 मई, 2020 की है. हाईवे पर सफर के दौरान उनसे 35 रुपये के बजाय 40 रुपये का शुल्क लिया गया था. जब वह वापस आए तब भी ऐसा हुआ. यानी आने-जाने में कुल 10 रुपये का टोल एक्स्ट्रा वसूला गया. ऐसे में संतोष ने इन पैसे की वसूली का जिम्मा उठा लिया. जब उन्हें NHAI के अधिकारियों से कोई सहायता नहीं मिली, तो वह NHAI को कंज्यूमर कोर्ट में ले आए. 

संतोष कुमार NHAI, प्रोजेक्ट मैनेजर, और टोल रोड कंपनी के प्रबंधक पर मुकदमा दायर किया. जब मामले की सुनवाई चल रही थी, NHAI के प्रतिनिधि और JAS कंपनी 45 दिनों की समय सीमा के भीतर उपस्थित नहीं हुए. एक वकील NHAI परियोजना निदेशक की ओर से पेश हुए. उन्होंने तर्क दिया कि शुल्क नियमों के अनुसार काटा गया था क्योंकि कारों के लिए टोल शुल्क 38 रुपये था, इसलिए राउंड फिगर में 40 रुपये वसूले गए थे. आखिरकार, संतोष कुमार ने केस जीत लिया और उपभोक्ता अदालत ने एजेंसी को अतिरिक्त टोल शुल्क वापस करने का आदेश दिया. उन्हें संतोष कुमार को 8,000 रुपये का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया.

Mahindra की कारों में कमाल का फीचर, ड्राइविंग के दौरान आएगी नींद तो फट से जागा देगा
चलता-फिरता बंगला है ये 8 सीटर कार! कीमत बस 13 लाख, 58 पैसे/km का खर्च

Trending news