Rules: कार चोरी होने पर भी देनी पड़ेगी EMI या मिलेगा छुटकारा? जानें नियम
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Rules: कार चोरी होने पर भी देनी पड़ेगी EMI या मिलेगा छुटकारा? जानें नियम

Car Loan: अगर कोई व्यक्ति सस्ती से सस्ती नई कार भी खरीदना चाहे तो भी उसे कम से कम 4 से 5 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे. ऐसे में यह जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा एक साथ खर्च करने के लिए हो.

Rules: कार चोरी होने पर भी देनी पड़ेगी EMI या मिलेगा छुटकारा? जानें नियम

Car Loan EMI: अगर कोई व्यक्ति सस्ती से सस्ती नई कार भी खरीदना चाहे तो भी उसे कम से कम 4 से 5 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे. ऐसे में यह जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा एक साथ खर्च करने के लिए हो. इसीलिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग कार लोन लेते हैं और उसके बाद लोन को ईएमआई के रूप में हर महीने धीरे-धीरे लौटाते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर लोन पूरी तरह से चुकाए जाने से पहले ही कार चोरी हो जाए तो क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में लोन लेने वाले व्यक्ति को ईएमआई चुकानी पड़ेगी या फिर उसे ईएमआई से छुटकारा मिल जाएगा? 

इस बात को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. लेकिन, इसका जवाब है कि जो लोन आपने लिया है वह आपको चुकाना ही पड़ेगा. यानी, अगर आपकी कार चोरी हो भी जाती है तब भी लोन चुकाना होगा. हालांकि, ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम आपके काम आ सकता है. अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में चोरी का क्लेम कवर होता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी में कार चोरी का क्लेम कर सकते हैं, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपकी कार की IDV (Insured Declared Value) के आधार पर पहले लोन का पेमेंट करेगी और अगर बकाया लोन चुकाने के बाद भी क्लेम का पैसा बचता है तो वह आपको मिलेगा. 

दरअसल, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि आपकी कार पर लोन है या नहीं क्योंकि जिस कार पर लोन लिया गया होता है, उसकी आरसी पर लोन देने वाले बैंक का नाम दर्ज होता है. तो अगर कार चोरी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम के आधार पर पहले बैक को लोन का पैसा देती है. हालांकि, अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो लोन का पैसा आपको ही चुकाना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आप पर कार्रवाई कर सकता है और पेनल्टी भी लगा सकता है.

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