Kerala Rename: केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव स्टेट असेंबली से पास हो गया है. अब सरकार ने केंद्र से गुजारिश की वह संविधान में इसका नाम केरलम कर दे. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
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Kerala Rename: केरल विधानसभा ने सोमवार को राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने का प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव को विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और सत्ता पक्ष ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र से संविधान में राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने की गुजारिश की है.
यही प्रस्ताव अगस्त 2023 में केरल विधानसभा में भी पारित किया गया था लेकिन तकनीकी वजहों से इसे दोबारा पेश करना पड़ा था. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तर्क दिया कि राज्य का नाम मलयालम में 'केरलम' है.
मुख्यमंत्री ने कहा, "भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्यों का गठन किया गया था. केरल का जन्मदिन भी 1 नवंबर को है. राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषी समुदायों के लिए एकीकृत केरल बनाने की आवश्यकता जोर पकड़ रही थी. लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा हुआ है."
उन्होंने कहा कि विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र से संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम संशोधित करने और संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इसे 'केरलम' करने का अनुरोध करती है.