Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कुछ लोगों ने एक जमीन पर नई मस्जिद बनाकर जुमा की नमाज अदा की है. इस पर हिंदू जागरण मंच ने एतराज जताया है. पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पुलिस ने नई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मौजूद बहेड़ी तहसील के तहत आने वाले जाम सावंत शुमाली गांव में कुछ लोगों ने चार दीवारी बना कर उस पर टिन शेड डाली और नई मस्जिद बनाई. इसके बाद इसमें जुमा की नमाज अदा की. इसके बाद गांव की हिंदू बिरादरी ने नमाज पढ़ने की मुखालफत की. इसके बाद इलाके में तनाव हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी.
हिंदू जागरण मंच ने की शिकायत
हिंदू जागरण मंच के युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष हिंमाशूं पटेल का इल्जाम है कि गांव के सरपंच की शय पर लोगों को चारदीवारी में टिन शेड डालकर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई. उन्होंने लोगों के नमाज पढ़ने का ड्रोन शॉट ट्विटर पर शेयर किया है. उनका यह भी इल्जाम है कि नमाज के लिए जिल प्रशासन की इजाजत नहीं ली गई है.
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पुलिस ने शुरू की जांच
मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है. बताया जाता है कि पुलिस ने गांव के प्रधान समेत 7 लोगों को नामजद किया है. इल्जाम है कि गांव के प्रधान और उनके साथियों ने चारदीवारी में टिनशेड डालकर इसे मस्जिद की शक्ल दी और नमाज अदा की. जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज है, उसमें कदीर अहमद, मुजम्मिल, अकील अहमद, छोटे और शाहिद शामिल हैं.
गांव में तनाव
मामले के बाद गांव में हालात तनावपूर्ण हैं. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि जिस जगह पर नमाज अदा की गई वह पहले ही मस्जिद के लिए दी गई थी या फिर उस पर गैर कानूनी कब्जा हुआ है.
क्या हैं नियम?
एडवोकेट रईस अहमद के मुताबिक अगर कोई शख्स मस्जिद बनाने के लिए जमीन वक्फ करता है, तो वहां पर निर्माण शुरू होते ही नमाज शुरू की जा सकती है. दूसरे मामले में जहां पर कुछ मुस्लिम लोग रहते हैं, वह आपस में मिलकर किसी जमीन को खरीदते हैं और उस पर नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, तो यह भी गैर कानूनी नहीं होता है. अगर एक इलाके के कुछ लोगों ने किसी कानूनी जमीन पर चारदिवारी बना कर और टिन शेड डाल कर नमाज अदा की है, तो वह जगह गैरकानूनी नहीं होती है.