नयी दिल्ली: दिल्ली में अगर किसी भी व्यक्ति के पास 67 वर्ग मीटर से कम आकार का फ्लैट या भूखंड है तो वह डीडीए के नवनिर्मित फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने का पात्र बन गया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इसकी जानकारी दी.
डीडीए का बयान
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आवास विनियम, 1968 में डीडीए की ओर से प्रस्तावित ‘‘संशोधन अथवा छूट’’ को मंजूरी दे दी है. यह छूट डीडीए अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत दी गई हैं.
कब से मिलेगी यह छूट
डीडीए के बयान में हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं दी गयी है कि मंत्रालय ने इन संशोधनों अथवा छूटों को कब मंजूरी दी.
बदलाव का मकसद
कहा गया है, ‘‘संशोधन या छूट का उद्देश्य आम जनता को बिना किसी प्रतिबंध या बाधा के डीडीए फ्लैट खरीदने में सक्षम बनाना है .दिल्ली में 67 वर्गमीटर से कम के फ्लैट या भूखंड के स्वामित्व वाला कोई भी व्यक्ति डीडीए द्वारा नवनिर्मित फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बन गया है.संशोधन से पहले के मुख्य नियम के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों के पास राष्ट्रीय राजधानी में फ्लैट अथवा भूखंड है तो वह दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट के आवंटन के लिये आवेदन करने का पात्र नहीं था .
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