New Sim Card Rules: 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे सिम कार्ड को लेकर नए नियम, खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर

New Sim Card Rules: टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब फ्रेंचाइजी, पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) एजेंटों और वितरकों को पंजीकृत करना आवश्यक है. यह कदम उन गलत PoS एजेंटों को खत्म करने के लिए बनाया गया है जो असामाजिक या राष्ट्र-विरोधी तत्वों को सिम कार्ड जारी करके धोखाधड़ी करने में संलग्न हैं.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Nov 29, 2023, 06:08 PM IST
  • गलत तरीका अपना रहे लोगों को तीन साल तक ब्लैकलिस्ट करने का फैसला
  • डिजिटल नो योर कस्टमर भी अनिवार्य
New Sim Card Rules: 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे सिम कार्ड को लेकर नए नियम, खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर

New Sim Card Rules: दूरसंचार विभाग (DoT) 1 दिसंबर, 2023 से नए सिम कार्ड नियमों को लागू करने के लिए तैयार है. वैसे तो सरकार ने शुरुआत में चालू वर्ष के अगस्त में इन नियमों की घोषणा की थी, लेकिन कार्यान्वयन को उपरोक्त तिथि तक के लिए टाल दिया गया था. अपडेट नियमों के अनुसार, सरकार ने सिम कार्ड डीलरों के वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है और बल्क कनेक्शन के प्रावधान को समाप्त कर दिया है. इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को कम करना है.

इसके अलावा, टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब फ्रेंचाइजी, पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) एजेंटों और वितरकों को पंजीकृत करना आवश्यक है. यह कदम उन गलत PoS एजेंटों को खत्म करने के लिए बनाया गया है जो असामाजिक या राष्ट्र-विरोधी तत्वों को सिम कार्ड जारी करके धोखाधड़ी करने में संलग्न हैं.

संशोधित नियमों के तहत, PoS एजेंटों को लाइसेंसधारियों के साथ एक लिखित समझौते के माध्यम से खुद को पंजीकृत करना होगा. मौजूदा PoS एजेंटों को लाइसेंसधारियों द्वारा निर्दिष्ट नई पंजीकरण प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए 12 महीने का समय दिया जाता है.

होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी मौजूदा PoS को समाप्ति और तीन साल की ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ेगा. इसके अतिरिक्त, नए नियम सभी व्यक्तियों के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर (KYC) को भी अनिवार्य बनाते हैं.

ये भी पढ़ें- महिला किसानों को पीएम मोदी देने जा रहे हैं बड़ी सौगात, कल करेंगे बड़ा ऐलान

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप. 

ट्रेंडिंग न्यूज़