अखिलेश के खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस, महिला आयोग की मांग, नूपुर के खिलाफ किए ट्वीट को बताया भड़काऊ

एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि ट्वीट ‘‘सरासर उकसाने वाला’’ है. अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की खबर साझा करते हुए उसमें कमेंट किया था. उन्होंने लिखा था कि सिर्फ़ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 4, 2022, 02:02 PM IST
  • एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यूपी पुलिस को खत लिखा
  • अखिलेश यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है
अखिलेश के खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस, महिला आयोग की मांग, नूपुर के खिलाफ किए ट्वीट को बताया भड़काऊ

नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित सदस्य नूपुर शर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट को ‘‘उकसाने वाला’’ करार देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की सोमवार को मांग की. 

क्या था अखिलेश का ट्वीट
नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि शर्मा ‘‘और उनकी अनियंत्रित जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है’’ और उन्हें माफी मांगनी चाहिए. यादव ने न्यायालय के फैसले की एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया था, ‘‘ सिर्फ़ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सज़ा भी मिलनी चाहिए.’’ 

रेखा शर्मा ने लिखा पत्र
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डी.एस. चौहान को लिखे एक पत्र में, एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि ट्वीट ‘‘सरासर उकसाने वाला’’ है. शर्मा ने कहा, ‘‘ राष्ट्रीय महिला आयोग ने पाया कि अखिलेश यादव का एक ट्वीट नूपुर शर्मा के खिलाफ नफरत एवं द्वेष की भावना को तथा दो धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने वाला है, जो बेहद निंदनीय है.’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘ मामले की गंभीरता को देखते हुए आपको अखिलेश यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.’’ उन्होंने यादव के बयान को ‘‘अवांछित’’ भी करार दिया, क्योंकि मामला पहले ही न्यायपालिका के समक्ष है. शर्मा ने कहा, ‘‘ नूपुर शर्मा को पहले ही जान से मारने की धमकी मिल रही है और ऐसे में अखिलेश का ट्वीट आम जनता को शर्मा के खिलाफ हमले के लिए उकसाता है. समयबद्ध तरीके से मामले की जांच की जानी चाहिए.’’ उन्होंने कहा कि मामले में तीन दिन के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए. 

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