Himachal Pradesh Politics: 6 बागी विधायक अयोग्य करार, जानें हिमाचल विधानसभा स्पीकर का पूरा फैसला

 Himachal Pradesh Congress: स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है. उन्होंने बागी विधायकों की सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी है. व्हिप का उल्लंघन करने पर विधायकों पर यह कार्रवाई हुई है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 29, 2024, 12:00 PM IST
  • 6 बागी विधायकों पर फैसला आया
  • नहीं रहे विधानसभा के सदस्य
Himachal Pradesh Politics: 6 बागी विधायक अयोग्य करार, जानें हिमाचल विधानसभा स्पीकर का पूरा फैसला

नई दिल्ली: Himachal Pradesh Congress: हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है. स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले छह विधायक दल-बदल कानून के दोषी हैं. उनकी विधानसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है. 

किन विधायकों की सदस्यता गई?
दल-बदल कानून के तहत धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर की विधानसभा सदस्यता चली गई है. 

क्या बोले स्पीकर?
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि 6 कांग्रेसी विधायक विधानसभा में बजट पारित करते मौजूद नहीं थे.जबकि व्हिप जारी की गई थी. मैनें उनको अयोग्य घोषित कर दिया है.लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आया राम और गया राम की राजनीति नहीं होनी चाहिए. 

व्हिप का हुआ था उल्लंघन
बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बजट सत्र के दौरान मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी की थी. लेकिन 6 कांग्रेसी विधायक गैर-मौजूद रहे. व्हिप के उल्लंघन को लेकर कांग्रेस ने विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर के सामने याचिका दर्ज की. इसी याचिका पर स्पीकर ने फैसला सुनाया है.

बागी विधायक पंचकूला में 
वर्तमान में बागी विधायक हरियाणा के पंचकूला में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं. बुधवार को ये शिमला भी आए थे. लेकिन ये भाजपा नेताओं के साथ ही नजर आए थे. 

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