ज्ञानवापी मस्जिद केस: सीएम योगी को मिले पावर ऑफ अटॉर्नी, जानें क्या है विश्व वैदिक सनातन संघ की मांग

Gyanvapi Masjid Case: वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने दिया मामले को नया मोड़. विसेन ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार हैं या इस संबंध में कोई संवाद हुआ है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 30, 2022, 11:30 AM IST
  • डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला ने हालांकि इसे पब्लिसिटी करार दिया
  • बोले-इस केस में मुख्यमंत्री को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का सवाल ही नहीं
ज्ञानवापी मस्जिद केस: सीएम योगी को मिले पावर ऑफ अटॉर्नी, जानें क्या है विश्व वैदिक सनातन संघ की मांग

वाराणसी: Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से संबंधित सभी मामलों का पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपा जाएगा. यह मांग की है विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने. इसके साथ ही उन्होंने श्रंगार गौरी-ज्ञानवापी विवाद को एक और मोड़ दे दिया है. 

सीएम को भेजा प्रस्ताव 
जितेंद्र सिंह विसेन ने कहा, "इस संबंध में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है." विसेन ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार हैं या इस संबंध में कोई संवाद हुआ है.

वीवीएसएस प्रमुख ने कहा, "इस संबंध में सभी कानूनी औपचारिकताएं 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाएंगी. श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी से संबंधित लगभग सभी मामले हमारे द्वारा दर्ज किए गए थे." विसेन ने आगे कहा, "इन पांच मामलों की पावर ऑफ अटॉर्नी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी."

डीजीसी ने बताया पब्लिसिटी स्टंट
जिला सरकार के वकील (डीजीसी) आलोक चंद्र शुक्ला ने हालांकि इसे पब्लिसिटी करार दिया और कहा, "इस मामले में मुख्यमंत्री को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का सवाल ही नहीं उठता."

क्या बोले जितेंद्र सिंह विसेन 
जितेंद्र सिंह विसेन ने कहा, हमने अपना प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है. दरअसल, हमारे वकीलों ने इसके लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करना शुरू कर दिया है. पर मुख्यमंत्री को मुख्तारनामा देने के मकसद के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को मुख्तारनामा सौंपने से एक दिन पहले हम आपको मामले के बारे में विस्तार से बताएंगे."

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