Gyanvapi Mandir: ज्ञानवापी के साइन बोर्ड से हिंदू दल ने हटाया 'मस्जिद' शब्द, चस्पा किया 'मंदिर' का पोस्टर

Gyanvapi Case: वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वे रिपोर्ट के बाद अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाना में पूजा-पाठ करने की अनुमित दे दी है. बवहीं हिंदू संगठन ने स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाये गए बोर्ड पर लिखे ज्ञानवापी मस्जिद का स्टीकर हटा दिया और मस्जिद की जगह मंदिर का पोस्टर लगा दिया. 

Written by - Ansh Raj | Last Updated : Feb 1, 2024, 09:46 AM IST
Gyanvapi Mandir: ज्ञानवापी के साइन बोर्ड से हिंदू दल ने हटाया 'मस्जिद' शब्द, चस्पा किया 'मंदिर' का पोस्टर

नई दिल्ली, Gyanvapi Case:  वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वे रिपोर्ट के बाद अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाना में पूजा-पाठ करने की अनुमित दे दी है. कोर्ट का आदेश आने के बाद गोदौलिया-चौक पर स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाये गए बोर्ड पर लिखे ज्ञानवापी मस्जिद का स्टीकर हटा दिया और मस्जिद की जगह मंदिर का पोस्टर लगा दिया. बोर्ड पर पोस्टर लगाते हुए हिंदू संगठन का एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

साइन बोर्ड से 'मस्जिद' शब्द
हिंदू संगठन ने दो दिन पहले ही गोदौलिया-चौक पर लगे इस बोर्ड पर लिखे ज्ञानवापी मस्जिद शब्द से आपत्ति जताई थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन निदेशालय को पत्र लिखकर साइन बोर्ड से ज्ञानवापी के आगे मस्जिद शब्द हटाने की मांग की थी. वहीं कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाना में पूजा-पाठ करने की अनुमित मिलने के बाद से ही हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है और खुश हैं. आदेश आने के बाद ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने साइन बोर्ड से मस्जिद शब्द हटाकर मंदिर शब्द के पोस्ट को चस्पा कर दिया है.

हिंदू संगठन का ये है कहना...
हिन्दू संगठन दल के कार्यकर्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि काशी विश्वानाथ आने वाले भक्तों को साइन बोर्ड पर लिखा मस्जिद शब्द भ्रम पैदा करता है. उन्होंने आगे कहा कि अदालत का आदेश आने के बाद भी गोदौलिया-चौक पर स्थानीय ज्ञानवापी मस्जिद के साइन बोर्ड का लगा रहना हिन्दुओं की धार्मिक भावना आहत होती है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी ये मांग है कि जब तक ज्ञानवापी मामले में जब तक अदालत का आदेश नहीं आ जाता, तब तक साइन बोर्ड पर सिर्फ ज्ञानवापी लिखा जाए.

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