मुश्किल में केजरीवाल, कोर्ट ने 3 दिन के लिए CBI रिमांड पर भेजा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुधवार सुबह गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने कोर्ट से पांच दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन उसे तीन दिन की रिमांड मिली है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 26, 2024, 07:47 PM IST
  • सीबीआई को मिली रिमांड.
  • बढ़ी केजरीवाल की मुश्किल.
मुश्किल में केजरीवाल, कोर्ट ने 3 दिन के लिए CBI रिमांड पर भेजा

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. उन्हें कोर्ट ने तीन दिन के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है. कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को 29 जून को शाम सात बजे से पहले पेश करना होगा. सीबीआई ने कोर्ट से पांच दिनों की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने कहा है कि रिमांड की अवधि के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हर दिन आधे घंटे मुलाकात कर सकती हैं. इसके अलावा केजरीवाल के वकील भी हर दिन आधे घंटे तक मिल सकते हैं. कोर्ट ने केजरीवाल को अपने साथ दवाएं और घर का खाना खाने की छूट दी है.

कोर्ट में बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत
इससे पहले सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी. उन्होंने इस बारे में अपने साथ मौजूद पुलिसकर्मियों को जानकारी दी कि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है, जिसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया गया, जहां उन्हें चाय और बिस्कुट दी गई.
 
बीते दिनों जमानत पर बाहर आए केजरीवाल ने अपने एक संबोधन में कहा था कि वो कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि केजरीवाल बहाना बना रहे हैं. अगर उन्हें सच में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो मेरे पास आएं, मैं खुद उन्हें अस्पताल ले जाऊंगा, और उनका सभी मेडिकल टेस्ट कराऊंगा.

आप ने साधा निशाना
केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा. वहीं सुनीता केजरीवाल ने कहा-पूरा तंत्र यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर न आएं. यह तानाशाही है, यह आपातकाल है. वहीं केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी सीबीआई के इस कदम का विरोध किया. केजरीवाल के वकील का कहना है कि पहले से किसी एक मामले में न्यायिक हिरासत में रह रहे मेरे मुवक्किल को दोबारा से गिरफ्तार करना अनुचित है.

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