New Tax Regime: वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया है. लेकिन यदि आपकी इनकम इससे ज्यादा है आपको इसके तहत किसी तरह का फायदा नहीं मिलेगा. इसके लिए आपका ओल्ड टैक्स रिजीम लेना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा.
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Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है. पहले तो इसे सुनकर लोग काफी खुश हो गए. लेकिन जब अलग-अलग चैनल पर एक्सपर्ट ने इसकी बारीकियां समझायी तो लोगों को समझ में आया कि मिडिल क्लॉस इनकम वालों को इससे किसी तरह का फायदा नहीं हो रहा. बल्कि इसका असली फायदा 12 लाख रुपये सलााना से ऊपर की इनकम वालों को होगा. हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट से आम और खास सभी को काफी उम्मीदें थीं.
15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% इनकम टैक्स
ऐसे मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा
शायद आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कहां से आ गया? जी हां, ये सवाल आपका ही नहीं बल्कि तमाम लोगों का है. लेकिन आपको बता दें सरकार की तरफ से पहली बार 'न्यू टैक्स रिजीम' के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रस्ताव किया गया है. अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया जाता था. लेकिन अब इसमें भी 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा टैक्स पेयर्स को दिया जाएगा.
3 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स
जी हां, न्यू टैक्स रिजीम के शुरुआती स्लैब में तीन लाख तक की आय पर जो शून्य टैक्स है, उसी में स्टैंडर्ड डिडक्शन छिपा हुआ है. यानी ढाई लाख तक इनकम टैक्स फ्री और इस पर 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इस तरह ये दोनों मिलाकर 3 लाख रुपये की आय तक टैक्स शून्य हुआ. दूसरी तरफ 'डिफॉल्ट' का मतलब है कि यदि आयकर रिटर्न भरते समय आपने विकल्प नहीं चुना तो आप स्वत: नई आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे.
ओल्ड रिजीम में ढाई लाख पर जीरो टैक्स
बजट में किये गये प्रस्ताव के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये की आय पर शून्य आयकर लगेगा. जबकि 2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर कर 30 प्रतिशत कर लगेगा.
न्यू टैक्स रिजीम में अब यह होगी टैक्स कैलकुलेशन
0 to 3 लाख तक की आय पर- शून्य टैक्स
3 से 6 लाख तक की आय-5% टैक्स
6 लाख से 9 लाख तक की आय-10% टैक्स
9 लाख से 12 लाख-15% टैक्स
12 लाख से 15 लाख तक- 20% टैक्स
15 लाख से अधिक पर 30% आयकर
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