फाइनेंशियल इयर 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. अगर आप टैक्स में जमा की गई अतिरिक्त राशि (Refund) वापस पाना चाहते हैं तो समय पर अपना ITR फाइल करना जरूरी है. ITR फाइल करने में आपकी मदद के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट सहित कई ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं.
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आपके द्वारा आईटीआर फॉर्म जमा करने के बाद, अपनी रिटर्न को सर्टिफाइड करने के लिए ई-वेरिफिकेशन से गुजरना जरूरी है. ई-वेरिफिकेशन करने के कई तरीके हैं, जैसे आधार या नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करना. इसके बाद, विभाग आपके रिटर्न को ई-वेरिफिकेशन के बाद देखेगा. इसमें Unpaid tax की जांच शामिल है. करदाताओं को प्रक्रिया और रिफंड राशि को वेरिफिकेशन करने वाली एक नोटिफिकेशन मिलेगा.
कैसे देखें Income Tax Refund Status?
स्टेप 1: सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं - incometax.gov.in/iec/foportal. वहां जाने के लिए आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी की जरूरत होगी. साथ ही, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा, इसलिए उसे संभाल कर रखें.
स्टेप 2: वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए अपना पैन नंबर, OTP और कैप्चा कोड डालें.
स्टेप 3: लॉग इन करने के बाद, "ई-फाइल" ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 4: अब "इनकम टैक्स रिटर्न" टैब पर जाएं और "व्यू फाइल्ड रिटर्न" ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 5: यहां से आप अपने द्वारा दाखिल किए गए लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस देख सकते हैं.
स्टेप 6: अंत में, आप इसी प्रोसेस से अपने आयकर रिफंड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.
आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म विभिन्न टैक्स फाइलर्स के लिए सात विभिन्न प्रकारों में आते हैं. इसलिए, असेसमेंट इयर 2024 के लिए आयकर रिटर्न भरते समय, रेलिवेंट फॉर्म का चयन करना आवश्यक है.