CAA: 'पाकिस्तानी हिंदू अब..' CAA लागू होते ही पूर्व पाक क्रिकेटर का रिएक्शन वायरल, पीएम मोदी को किया धन्यवाद
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CAA: 'पाकिस्तानी हिंदू अब..' CAA लागू होते ही पूर्व पाक क्रिकेटर का रिएक्शन वायरल, पीएम मोदी को किया धन्यवाद

CAA: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार (11 मार्च) भारत में नागरिकता संसोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है. उन्होंने इसके पक्ष में एक्स पर दो पोस्ट किए हैं. 

 

Danish Kaneria (X)
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार की शाम नागरिकता संसोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. मोदी सरकार द्वारा इस नियम को साल 2019 में पारित किया गया था. 2019 में संसद से पारित होने के बाद यह कानून अटका हुआ था. लेकिन अब यह कानून देश में लागू हो चुका है. गृह मंत्रालय के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद कहा है. 
 
क्या बोले दानिश कनेरिया? 
 
दानिश कनेरिया ने इस कानून के लागू होने के बाद मोदी सरकार को धन्यवाद किया है. उन्होंने पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. एक्स पर कनेरिया ने लिखा, 'अब पाकिस्तानी हिंदु खुली हवा में सांस ले सकेंगे.' कनेरिया ने दूसरी पोस्ट में पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद कहा. उन्होंने लिखा, ' नागरिकता संसोधन कानून को नोटिफाई करने के लिए धन्यवाद, मोदी जी और अमित शाह जी.'
 
क्या है CAA? 
 
सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है. अब इस कानून के लागू होने के बाद भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है. गृह मंत्रालय ने आधिकारिक अकाउंट एक्स पर इसकी भी जानकारी दी है. आने वाले समय में जल्द ही इसके लिए सरकार द्वारा एक पोर्टल भी बनाया जाएगा. 
 
क्या कहता है नियम?
 
1. CAA 2019 के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदक गैर मुस्लिम होना चाहिए. इसके अलावा वह पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का अल्पसंख्यक होना चाहिए.
2. आवेदन करने वाले व्यक्ति को भारत में कम से कम 5 साल तक निवास करना आवश्यक है. 
3. सीएए के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए गैर मुस्लिम व्यक्त को 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले से भारत में रहना चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है तो आवेदन नहीं माना जाएगा. 

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