Real Estate Developers: नियमें की अवहेलना करने पर यूपी रेरा ने गाजियाबाद, नोएडा में प्रोजेक्ट बना रहे बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने कुल 11 बिल्डरों पर 1.77 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
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UP Rera Action Against Builders: उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (UP Rera) ने नियमों का पालन नहीं करने पर 11 बिल्डरों पर 1.77 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही रेरा ने संबंधित बिल्डरों को 30 दिन में जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है. वहीं, अगर बिल्डर तय समय में जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है.
काफी समय से मिल रही थीं शिकायतें
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी रेरा को बिल्डरों के खिलाफ बायर्स से पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं. ऐसे में रेरा ने 112वीं बैठक के आदेशों का पालन नहीं करने पर इन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया.
पजेशन को लेकर कार्रवाई
खबरों के मुताबिक, यूपी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं, जिनमें बायर्स यानी कि खरीदारों ने काफी समय पहले फ्लैट बुक कराया था. बुकिंग राशि से लेकर समय पर धन राशि भी जमा कराई, लेकिन बिल्डर्स ने अब तक पजेशन नहीं दिया. इसको लेकर हजारों बायर्स शिकायत कर चुके थे. अब रेरा ने इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए ऐसे बिल्डर्स पर भारी जुर्माना लगाया है.
ये हैं बिल्डर
बता दें कि प्रॉपर्टी से संबंधित भारत की कुल 40 फीसदी शिकायतें केवल उत्तर प्रदेश से आती हैं. हालांकि, यूपी रेरा के दखल और निराकरण के बाद अब बायर्स की शिकायतों में कमी आ रही है. वहीं, जिन बिल्डरों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है, उनमें रुद्रा बिल्डवेल होम्स, सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर, एसआरबी प्रमोटर्स, मिस्ट डायरेक्ट सेल्स, वेल्यूएंट इंफ्रा डेवलपर्स, महागुण इंडिया, गार्डेनिय इंडिया, लॉजिक्स बिल्डटेक, रुद्रा बिल्डटेक प्रोजेक्ट्स, गौड़संस इंफ्रास्ट्रक्चर, एसडीएस इंफ्राकॉन और एनआरआई टाउनशिप शामिल हैं.
जुर्माना राशि
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रुद्रा बिल्डवेल होम्स पर 49.26 लाख, सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर पर 29.88 लाख, एसआरबी प्रमोटर्स पर 22.10 लाख, मिस्ट डायरेक्ट सेल्स पर 20.30 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा वेल्यूएंट इंफ्रा डेवलपर्स पर 12.98 लाख, महागुण इंडिया पर 10.61 लाख, गार्डेनिय इंडिया पर 6.85 लाख, लॉजिक्स बिल्डटेक पर 6.65 लाख, रुद्रा बिल्डटेक प्रोजेक्ट्स पर 6.09 लाख, गौड़संस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6.12 लाख और एसडीएस इंफ्राकॉन व एनआरआई टाउनशिप पर 4.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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