Metro Rule: सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियो बनाने के नियमों की चर्चा हाल ही में तब शुरू हुई, जब कई ऐसे आपत्तिजनक वीडियो सामने आए जो मेट्रो के अंदर शूट किए गए थे. हालांकि इससे पहले भी समय-समय पर वीडियो सामने आते रहते थे.
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रिदम चनाना नाम की एक लड़की का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो भूचाल मच गया. यह लड़की दिल्ली मेट्रो के अंदर कम कपड़े पहन कर दिखाई दी थी. कुछ लोग इस लड़की के समर्थन में नजर आए तो वहीं कुछ लोग कार्रवाई की मांग करने लगे हैं. इसी कड़ी में आइए जानते हैं दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियो बनाने के क्या नियम हैं.
दरअसल, वैसे तो इस लड़की का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है लेकिन दिल्ली मेट्रो के अंदर स्टंट करने के और रील बनाने के वीडियोज काफी समय से वायरल होते रहते हैं. समय-समय पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से चेतावनी भी जारी की जाती है और रूलबुक भी जारी की जाती है. साथ ही यह सलाह दी जाती है कि अंदर वीडियो ना बनाया जाए.
वीडियो बनाने के नियम क्या हैं?
दिल्ली मेट्रो के नियमों के मुताबिक, मेट्रो के अंदर वीडियो रील्स बनाने की मनाही है. हालांकि मोबाइल ले जाने की छूट जरूर है. मेट्रो के अंदर फिल्म और वीडियो शूटिंग के लिए पूर्व आपको DMRC से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी. साथ ही आपको आपकी वीडियो शूटिंग की योजना, स्थान, और समय की जानकारी देनी होगी.
इसके बाद दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियो बनाते समय, आपको सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा. इसके अलावा यात्रियों की गोपनीयता का पालन रखना होगा. आप किसी यात्री की अनुमति के बिना उनकी फोटो या वीडियो नहीं बना सकते हैं. हालांकि इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
इन चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध
इसके अलावा चाकू, कैंची, तलवार, ब्लेड, बंदूक, पेचकस, प्लास, हथगोले, बारूद, पटाखे, प्लास्टिक विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और काटने वाले हथियार ले जाना बिल्कुल मना है. दिल्ली मेट्रो के अंदर पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, खरगोश, चूहे, एक्वेरियम मछली और किसी भी पक्षी जैसे पक्षी, तोता आदि को लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.साथ ही मेट्रो में खुला कच्चा मांस, मछली, मानव कंकाल, किसी भी जानवर का कंकाल, खून या हड्डियां, मानव शरीर के अंग, शरीर या मृत जानवरों के अंग और कोई भी आपत्तिजनक सामान ले जाने पर सख्त मनाही है.
अगर कोई व्यक्ति किसी डिब्बे में या मेट्रो रेल के किसी भाग में नशे की स्थिति में है या कोई उपद्रव या बर्बरता या अभद्रता का कार्य करता है या अपमानजनक या अश्लील भाषा का उपयोग करता है; या जानबूझकर या बिना किसी बहाने के किसी भी यात्री के आराम के साथ हस्तक्षेप करता है तो वह जुर्माने के साथ दंडनीय होगा. यह जुर्माना पांच सौ रुपये तक हो सकता है.
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