शादी में मिली कार से दूल्हे ने अपनी ही आंटी को मारी टक्कर, फिर हुई ऐसी चौंकाने वाली घटना
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शादी में मिली कार से दूल्हे ने अपनी ही आंटी को मारी टक्कर, फिर हुई ऐसी चौंकाने वाली घटना

Wedding Video: उत्तर प्रदेश में एक परिवार के लिए शादी का जश्न एक बुरा सपना बन गया, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे. यूपी के इटावा जिले में 24 वर्षीय दूल्हे अरुण कुमार ने अपनी आंटी को कुचलकर मार डाला.

सांकेतिक तस्वीर

Shocking Incident: जब भी किसी घर में भी शादी तय होती है तो न सिर्फ दूल्हा बल्कि दुल्हन के परिवार के लिए भी एक खुशी की बात होती है. इस मेगा इवेंट के लिए न केवल पूरा परिवार एक साथ आता है बल्कि सभी इसका भरपूर आनंद लेते हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश में एक परिवार के लिए शादी का जश्न एक बुरा सपना बन गया, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे. यूपी के इटावा जिले में 24 वर्षीय दूल्हे अरुण कुमार ने अपनी आंटी को कुचलकर मार डाला. इतना ही नहीं, उसने चार अन्य रिश्तेदारों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. अकबर गांव में तिलक समारोह के दौरान दुल्हन के परिवार ने उन्हें कार उपहार में दी थी.

लापरवाही से गाड़ी चलाने पर हुई दुर्घटना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरुण कुमार पीएसी का जवान है जो फिलहाल फतेहपुर जिले में तैनात है और उसकी शादी औरैया की एक महिला से तय हुई थी. जहां तक भयानक घटना की बात है तो यह तब हुआ जब दुल्हन के परिवार ने दूल्हे अरुण कुमार को तिलक समारोह के बाद कार की चाबी दी. ऐसा लगता है कि  कार चलाने का तरीका नहीं जानने के बावजूद सेरेमनी के दौरान अरुण कार को टेस्ट ड्राइव के लिए सिर्फ दिखावा करने के लिए ले गया. जब वह आदमी पहियों के पीछे हो गया, तो उसने ब्रेक के बजाय क्लच को दबा दिया और कार को कार्यक्रम स्थल पर रिश्तेदारों में टक्कर मार दी.

पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया

उनकी 35 वर्षीय आंटी सरला देवी को उनकी कार ने कुचल दिया और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई. वहीं चार अन्य लोग भी थे जिन्हें गंभीर चोटें आई थीं. उनमें से एक 10 साल की बच्ची थी जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. टीओआई के अनुसार, स्टेशन हाउस ऑफिसर एकदिल ने कहा, 'हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. हमें शिकायत मिलने के बाद लापरवाही से गाड़ी चलाने और अन्य अपराधों से मौत का केस दर्ज करेंगे.' भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के अनुसार, जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, उसे दो साल तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या दोनों.

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