Share Market में तेजी से पैसा लगा रहे निवेशक, अगस्त तक 12.7 करोड़ ग्राहकों ने खुलवाए डीमैट अकाउंट
Advertisement
trendingNow11887659

Share Market में तेजी से पैसा लगा रहे निवेशक, अगस्त तक 12.7 करोड़ ग्राहकों ने खुलवाए डीमैट अकाउंट

DEMAT Account: शेयर मार्केट (Share Market) में पैसा लगाने वालों की संख्या में इस समय काफी इजाफा हो रहा है. हर दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है. अगस्त महीने में डीमैट अकाउंट (Demat accounts) की संख्या में करीब 26 फीसदी का इजाफा हुआ है.

Share Market में तेजी से पैसा लगा रहे निवेशक, अगस्त तक 12.7 करोड़ ग्राहकों ने खुलवाए डीमैट अकाउंट

Demat Accounts in August: शेयर मार्केट (Share Market) में पैसा लगाने वालों की संख्या में इस समय काफी इजाफा हो रहा है. हर दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है. अगस्त महीने में डीमैट अकाउंट (Demat accounts) की संख्या में करीब 26 फीसदी का इजाफा हुआ है. शेयर बाजारों से आकर्षक रिटर्न और खाता खोलने की प्रक्रिया सुगम होने की वजह से अगस्त, 2023 में डीमैट खातों की संख्या सालाना आधार पर 26 फीसदी र 12.7 करोड़ हो गई है.

31 लाख हो गए हैं नए अकाउंट

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई के 30 लाख की तुलना में अगस्त में नए खातों की संख्या मासिक आधार पर 4.1 फीसदी बढ़कर अगस्त में 31 लाख हो गई. 

जारी हो गया आंकड़ा

आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त, 2023 के अंत में दो डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ कुल 12.7 करोड़ डीमैट खाते रजिस्टर्ड थे, जबकि एक साल पहले यह संख्या 10.1 करोड़ थी. बता दें जुलाई के अंत में डीमैट खातों की संख्या 12.3 करोड़ थी.

SEBI ने दी जानकारी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त के अंत में कुल 12.7 करोड़ में से 3.3 करोड़ और 9.35 करोड़ डीमैट खाते क्रमशः एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ पंजीकृत थे.

फ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट

सेबी के निर्देशों के मुताबिक, सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों तथा म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास अपने उत्तराधिकारी को नामित करने या एक घोषणापत्र भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर तक का समय है. ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट खातों और फोलियो पर रोक लग जाएगी, यानी उन्हें ‘फ्रीज’ कर दिया जाएगा और वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे.

क्यों लिया गया है ये फैसला?

यह अनिवार्यता नए और मौजूदा दोनों निवेशकों पर लागू होता है. यह कदम निवेशकों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उनका निवेश उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने को उठाया गया है.

इनपुट - भाषा एजेंसी 

Trending news