जेटली के फोन टैपिंग मामले में आरोपियों की जमानत खारिज
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जेटली के फोन टैपिंग मामले में आरोपियों की जमानत खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली और कई अन्य की कॉल डिटेल्स का रिकार्ड अवैध रूप से रखने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली और कई अन्य की कॉल डिटेल्स का रिकार्ड अवैध रूप से रखने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपियों में से चार पुलिस अधिकारी हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल ने पांचों आरोपियों निजी जासूस पुनीत वर्मा, सहायक उप निरीक्षक गोपाल दास, हेड कांस्टेबल हरीश सिंह और राज कुमार तथा कांस्टेबल हरीश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि मामले की जांच अभी अपने प्रारंभिक चरण में है और यदि आरोपियों को इस समय जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
अदालत ने आगे कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। आरोपियों ने जानबूझकर और षड़यंत्र करके कई लोगों के निजता के अधिकार का हनन किया है और इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखित जीवन और स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का अतिक्रमण हुआ है।
इससे पहले पुलिस ने कांस्टेबल और तीन निजी जासूसों के खिलाफ इसी मामले में आरोप पत्र दाखिल किए थे, लेकिन चारों आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने 30 मई को जमानत दे दी थी। (एजेंसी)

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