धामी सरकार ने बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर लगाई रोग, डीएम को कृषि और उद्यान भूमि को लेकर दिया ये आदेश
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धामी सरकार ने बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर लगाई रोग, डीएम को कृषि और उद्यान भूमि को लेकर दिया ये आदेश

Land Purchase issue in Uttarakhand : उत्तराखंड के सीएम धामी ने आदेश दिया है कि ''अग्रिम आदेश तक जिलाधिकारी उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति नहीं देंगे.'' यानी प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है.

धामी सरकार ने बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर लगाई रोग, डीएम को कृषि और उद्यान भूमि को लेकर दिया ये आदेश

देहरादून : उत्तराखंड में भू-कानून और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है. धामी ने आदेश दिया है कि ''अग्रिम आदेश तक जिलाधिकारी उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति नहीं देंगे.'' यानी प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है.

इसके पहले भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में भूमि क्रय से पूर्व खरीदार के भूमि खरीदने के कारण पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिए थे.

जनसुनवाई करने का दिया आदेश
सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर भू कानून को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भू-कानून के लिए बनाई गई कमेटी की ओर से बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और एक्सपर्ट की राय ली जाए. भू-कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए. 

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उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है. उन्हें कृषि व औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिला अधिकारी की ओर से अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है. 

सभी डीएम को दिए गए ये निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगे.

सीएम ने निर्देश दिए कि समिति की ओर से विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाए. तब तक प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है.

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