Mafia Mukhtar Ansari : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के मऊ स्थित दो मंजिला आलीशान मकान के ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
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Mafia Mukhtar Ansari : माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के मऊ स्थित दो मंजिला आलीशान मकान के ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ऐसे में आलीशान मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है.
नगर मजिस्ट्रेट के आदेश को दी थी चुनौती
यह आदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति नंदप्रथा शुक्ला की खंडपीठ ने सुनाया है. इससे पहले मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा व सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी और अब्बास के छोटे भाई उमर की ओर से एक याचिका दाखिल की गई. इसमें नगर मजिस्ट्रेट मऊ के आरबीओ एक्ट के तहत 19 दिसंबर 2022 को दो मंजिला मकान के निर्माण को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश को चुनौती दिया गया था.
अलीशान मकान का नक्शा पास नहीं
आरोप है कि मुख्तार के बेटों ने दो मंजिला मकान बनाने के लिए न तो किसी से मंजूरी ली और न ही इसका नक्शा पास करवाया गया. इस पर मऊ की नगर मजिस्ट्रेट ने दो मंजिला आलीशान मकान को ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया. इस आदेश को चुनौती देते हुए मुख्तार के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की ओर से कहा गया कि जिस आलीशान मकान को गिराने का आदेश दिया गया है, उसका नक्शा पास है.
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