कभी पूरे प्रदेश में चलता था नाम, आज पैरवी करने वाला नहीं कोई. मुख्तार अंसारी के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने में हुई देरी के जवाब में दिया ये जवाब. 22 मई को होगी अगली सुनवाई.
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश का माफिय डॉन मुख्तार अंसारी इन दिनों जेल में है. मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद कोर्ट से किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है. गैंगस्टर एक्ट में सजा मिलने के बाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार कर लिया है.गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया था. इस सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी के वकील ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है. यह याचिका 2 महीने बाद दायर की गई.
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मुख्तार अंसारी के वकील ने बताया कि याचिका दायर करने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं है. आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के परिवार के लगभग सभी सदस्य इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं. इस मामले में पैरवी करने वाला कोई नहीं है. मुख्तार अंसारी के वकील की यह दलील सुनकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने में देरी को लेकर माफ कर दिया. इस मामले में अब 22 मई को अगली सुनवाई की जाएगी.
दरअसल गाजीपुर की MP- MLA स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था और सजा सुनाई थी.गौरतलब ये है कि गाजीपुर एमपी- एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंरस्टर केस में दोषी करार दिया. इन सभी को 10- 10 साल की सजा सुनाई गई थी. सजा के साथ ही सश्रम कारावास और 5- 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका को दायक करने में 2 महीने का समय लिया गया. ऐसे में सस्पेंस बना हुआ था कि कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा या नहीं. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के वकील की ओर से दी गई दलीलों को मान लिया है और याचिका पर सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.
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इस मामले में मुख्तार अंसारी की तरफ से उपेंद्र उपाध्याय बहस करेंगे. इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई की जाएगी. मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय और कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या को लेकर गैंगस्टर एक्ट ते तहत केस दर्ज हुआ था.
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