Hathras Gangrape Case: हाथरस के कुख्यात गैंगरेप व मर्डर केस में अदालत ने चार में से एक आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है... वहीं बाकी तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.
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Hathras gangrape case: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस के बूलगढ़ी कांड में एससी-एसटी कोर्ट ने ने चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया. जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट के फैसले से पीड़ित का परिवार संतुष्ट नहीं है. थोड़ी देर में सजा का ऐलान होने वाला है. धारा 3/110 sc-st एक्ट और 304 ipc का माना गया है दोषी, जिसमें sc-st कोर्ट के न्यायधीश ने संदीप को आजीवन कारावास और ₹50000 जुर्माने की सजा सुनाई.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत चारों आरोपी मौजूद रहे. कोर्ट ने चार्जशीट पर अंतिम बहस के दौरान माना कि तीन आरोपियों रामू, लवकुश और रवि के खिलाफ अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका है.
बता दें कि 14 सितम्बर 2020 को चंदपा के बूलगढ़ी गांव में युवती के साथ रेप की वारदात हुई थी. 29 सितम्बर को दिल्ली के सफदरगंज में युवती ने इलाज दम तोड़ दिया. एसपी हाथरस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए न्यायालय परिसर और गांव में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की है. पीड़िता के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी.
जानें क्या है पूरा मामला
दिल्ली के अस्पताल में युवती की मौत,रात में ही अंतिम संस्कार
गौरतलब है कि हाथरस के थाना चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को सुबह करीब 9 बजे चारा काटने गई एक 19 वर्षीय युवती के साथ खेत में गैंगरेप का मामला सामने आया था.युवती अपनी मां के साथ खेत में चारा लेने गई थी. तभी दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया. पीड़िता बेहोशी की हालत में खेत में पड़ी हुई मिली. फरार होने से पहले आरोपियों ने क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए युवती को बेरहमी से मारा पीटा. फिर उसका पैर तोड़ दिया.
युवती को गंभीर हालत में बागला जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया. इसके बाद पीड़िता को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. वहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. 14 सितम्बर 2020 को युवती के साथ रेप हुआ और इसी महीने 29 सितम्बर को उसकी मौत हो गई. उसी दिन आधी रात पुलिस प्रशासन ने उसका गांव लाकर अंतिम संस्कार करा दिया.
चार युवकों पर गैंगरेप का आरोप
इस मामले के गांव के चारों आरोपी युवक नामजद हुए थे, जो अलीगढ़ जेल में बंद हैं. पुलिस ने इस मामले में संदीप ठाकुर, लवकुश, रामू और रवि को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. सीबीआई ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ 376 डी, 302, एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था. .
सीओ समेत पांच पुलिसकर्मी हुए थे सस्पेंड
इस मामले में एसपी और सीओ सहित पांच पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए थे. सीबीआई ने मामले की जांच के बाद गैंगरेप और हत्या में 29 दिसंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की. इस चार्जशीट में सीबीआई ने पीड़िता के साथ गैंगरेप हत्या के मामले में एससी-एसटी एक्ट कोर्ट में दो हजार पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था. हाथरस जिला न्यायालय में चार्जशीट पर सुनवाई चल रही थी. इस केस में गुरुवार को फैसले की तारीख मुकर्रर की गई थी.
35 लोगों की गवाही
सीबीआई ने इस मामले में अब तक 35 लोगों की गवाही कराई है. यह मामला एससीएसटी एक्ट कोर्ट में है. उम्मीद है कि कोर्ट आज इस केस पर अपना फैसला सुना सकता है. युवती की मौत के बाद हाथरस के डीएम (Hathras DM) ने पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई.
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