RTO Services: ड्राइविंग लाइसेंस हो या रजिस्ट्रेशन, अब नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर, घर बैठे होजाएंगे ये 58 काम
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RTO Services: ड्राइविंग लाइसेंस हो या रजिस्ट्रेशन, अब नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर, घर बैठे होजाएंगे ये 58 काम

Online RTO service:  लोगों को आरटीओ ऑफिस (RTO Office) में घंटों लाइन में लगना पड़ता था. लेकिन अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत दी है. ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत आरटीओ से जुड़ी 58 सेवाओं को ऑनलाइन (Online RTO service) कर दिया गया है. 

RTO Services: ड्राइविंग लाइसेंस हो या रजिस्ट्रेशन, अब नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर, घर बैठे होजाएंगे ये 58 काम

नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) हो या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना, लोगों को आरटीओ ऑफिस (RTO Office) में घंटों लाइन में लगना पड़ता था. लेकिन अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत दी है. ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत आरटीओ से जुड़ी 58 सेवाओं को ऑनलाइन (Online RTO service) कर दिया गया है. जिनका फायदा घर लोग घर बैठे उठा सकेंगे. इससे न केवल लोगों का समय बचेगा बल्कि ऑफिस का वर्क लोड भी कम होगा.

आधार सत्यापन से इन सेवाओं का ले सकेंगे फायदा
मंत्रालय ने इस संबंध में 16 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस (Conductor License), वीकल रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration), परमिट (Permit) और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप (Transfer of Ownership) जैसी सेवाएं शामिल हैं. वॉलंटरी बेसिस पर आधार सत्यापन (Aadhaar authentication) की मदद से घर बैठे इन सर्विसेज का फायदा उठाया जा सकता है. जिस व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, वे कोई और पहचान-पत्र दिखाकर प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. 

ऑनलाइन इन सेवाओं का उठा सकते हैं लाभ
ऑनलाइन की गई सेवाओं में लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन, लर्नर लाइसेंस में पता, नाम, फोटो, तस्वीर बदलना, डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंज जारी करना, लर्नर लाइसेंस निकलवाने के लिए प्रावधान करना आदि शामिल है. साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करने, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलवाने जैसे कामों के लिए भी अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब घर बैठे ही आधार सत्यापन के जरिए यह काम किया जा सकता है.

सीधे जाकर भी सेवाओं का उठा सकते हैं लाभ
नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो वह फिजिकल फॉर्म में इन सेवाओं का फायदा उठा सकता है. इसके लिए उसे सीएमवीआर, 1989 के तहत वैकल्पिक दस्तावेज फिजिकली सबमिट करना होगा. 

 

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