Bus-Truck Drivers Strike: देशभर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है. नए कानून के विरोध में ट्रक, डंपर और बस चालकों ने जगह-जगह बसें रोक दी हैं. हड़ताल की वजह से पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हुई है. इसके अलावा एटीएम में कैश का संकट भी गहराया है.
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Strike against New Hit And Run Law: हिट एंड रन कानून (New Hit And Run Law) को लेकर देशभर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है. नए कानून के विरोध में ट्रक, डंपर और बस चालकों ने जगह-जगह बसें रोक दी हैं. इसके चलते न केवल लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि आने वाले समय में इसका असर दैनिक जरूरतों से संबंधित चीजों की सप्लाई पर भी पड़ सकता है. हड़ताल की वजह से पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हुई है. इसके अलावा एटीएम में कैश का संकट भी गहराया है.
पेट्रोल-डीजल,गैस की आपूर्ति प्रभावित
पेट्रोल-डीजल के टैंकरों के वाहन चालक भी हड़ताल पर हैं. इसके चलते पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की किल्लत शुरू हो गई है. कई शहरों में पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिलीं. सोमवार को मेरठ पूठा इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तेल डिपो से जुड़े करीब 400 तेल टैंकरों का चक्का जाम रहा. जिसके चलते कई जिलों में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति नहीं हो पाई. इसके अलावा कई जगह घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति भी बाधित हुई है.
मेरठ से होने वाले सामानों की सप्लाई ठप
स्ट्राइक के चलते मेरठ से दूसरे राज्यों को जाने वाले स्पोर्ट्स के सामान, कैंची, कपड़ा, दवाई, खाद्य सामग्री जैसे सामानों की सप्लाई भी ठप हो गई है. यहां से करीब 12 हजार छोटे-बड़े ट्रकों से सामान दूसरी जगहों पर सप्लाई किया जाता है.
देहरादून में भी थमे ट्रकों के पहिए
हड़ताल का असर राजधानी देहरादून में भी देखने को मिल रहा है. देहरादून ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवर ट्रकों को रोक कर हड़ताल कर रहे हैं. राजधानी देहरादून से लगभग 1500 ट्रक रोजाना देश के अलग-अलग राज्यों के लिए रवाना होते हैं, लेकिन यह सभी ट्रक यहां रुके हुए हैं. क्योंकि ट्रक ड्राइवर का कहना है, यह कानून उनके खिलाफ है. जिसका सबसे बड़ा नुकसान ट्रक ड्राइवर को होगा. देहरादून से कई राज्यों को सब्जी से लेकर कई तरह के समान ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते हैं. पहाड़ों में भी खाद्य सामग्री और सब्जियां भेजी जाती हैं लेकिन इस हड़ताल के चलते गाड़ियां संचालित नहीं हो रही हैं.
क्या है नया कानून
दरअसल, हिट एंड रन के नए प्रावधान के तहत अब रोड एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर मौके से फरार नहीं हो सकता है. नए प्रावधान के मुताबिक अब सड़क हादसे के बाद ड्राइवर को पुलिस को सूचना देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर उसे 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना हो सकता है. आईपीसी की धारा 304 ए के तहत अभी दो वर्ष की सजा का होती है. बता दें कि जब चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और फरार हो जाता है तो हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज होता है.