Banke Bihari Mandir Vrindavan: बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए जुटने वाली भक्तों की भीड़ को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने इस संबंध में कई आदेश जारी किए है.
Trending Photos
प्रयागराज: बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए जुटने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हमेशा से चर्चा का विषय रहा है. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ का डेटा तलब कर दिया है. मंदिर जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण हटाने से पहले व इसके बाद के हालात का वीडियो बनाकर दिखाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट निर्देश जारी किया है.
जनहित याचिका पर गौर करते हुए आदेश जारी किया
श्री कृष्ण जन्माष्ठमी, कार्तिक पूर्णिमा, हरियाली तीज के साथ ही होली पर पिछले साल जुटी भीड़ का डेटा भी कोर्ट ने राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा है. इसके अलावा कोर्ट ने भीड़ को नियंत्रित करने की सलाह देते हुए राज्य को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी जारी किया है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने अनंत शर्मा के साथ ही बाकियों की जनहित याचिका पर गौर करते हुए यह आदेश जारी किया है.
याचिका की पोषणीयता पर प्रश्न
मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बीते दिन बुधवार को कोर्ट को इस संबंध में जानकारी दी कि यूपी नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत नोटिस उन अतिक्रमण को तोड़ा गया है जो नालियों पर थे. मंदिर को जाने वाले अलग अलग मार्गों में चिह्नित 81 अतिक्रमण तोड़े जाने को लेकर कानून के अनुसार कार्यवाही जारी. वहीं, दूसरे पक्ष की बात करें तो याचिका की पोषणीयता पर प्रश्न उठाए गए हैं. दरअसल, शयनभोग सेवा के मुख्य सेवाधिकारी अशोक गोस्वामी के अधिवक्ता शशीशेखर मिश्र समेत कई और प्रतिवादियों की दलील थी कि यह याचिका पोषणीय नहीं है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 जनवरी को नियत किया है.
और पढ़ें- यमुना किनारे बसेगा नया 'मथुरा वृंदावन', दिल्ली-नोएडा के नजदीक होगा सपनों का ये शहर
और पढ़ें- मथुरा में कृपालु महाराज की बेटी विशाखा की अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब, विदेशों से भी पहुंचे भक्त