Dog New Rule UP: कुत्ता पालने लाइसेंस नहीं है तो लगेगा जुर्माने, नुकसान से पहले जानें कुत्ता पालने के नए नियम
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Dog New Rule UP: कुत्ता पालने लाइसेंस नहीं है तो लगेगा जुर्माने, नुकसान से पहले जानें कुत्ता पालने के नए नियम

Dog Rule UP: कुत्ता-बिल्ली जैसे पशु को पालने के लिए 31 मार्च तक उन पालतू पशुओं का पंजीकरण करवाना जरूरी है. अन्यथा स्वामी पर 5000 रुपये का जुर्माना तो लगाया ही जाएगा इसके साथ ही पशु को भी जब्त कर लिया जाएगा. (Dog Keeping License)

Pet Dog Rules In UP

Rules For Dog Owner: डॉग लवर के लिए बुरी खबर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुत्ता पालने के लिए कुछ नियम को ध्यान में रखना होगा नहीं थो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. दरअसल, बिना नगर निगम के लाइसेंस के कोई भी घर में कुत्ता और बिल्ली रखना नुकसान करा सकता है. राजधानी लखनऊ में नगर निगम अब 25 विदेशी प्रजाति के कुत्तों (Foreign Breed Dogs) को पालने के लिए लाइसेंस ही नहीं जारी करेगा. वहीं शहर में इनको पालने पर भी बैन लगा दिया गया है. इन प्रजातियों के कुत्ते पहले से ही जिनके पास हैं उनकी नसबंदी करवानी होगी ताकि उनकी नस्ल न आगे बढ़े. आदेश न मानने पर 5 हजार तक का जुर्माना स्वामी पर लगेगा. दरअसल, देशभर में अलग अलग जगहों पर इन कुत्तों के घातक होने की खबर और काटने के सामने आने के बाद केंद्र सरकार की ओर से इन कुत्तों पर रोक लगाए जाने का आदेश जारी किया गया था.

इन प्रजातियों के कुत्तों को पालना हुआ बैन (Guidelines for Pet Dogs)
जिन प्रजातियों के कुत्तों को सख्ती से पालने पर रोक लगा दी गई है वो कुत्ते हैं- 
पिटबुल टेरियर, टोसा इनु
अमेरिकन टेरियर, फाइला ब्रासीलरो
डागो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग
बाइबिल, कंगाल
सेंट्रल एशियन शेफर्ड, काकासियन शेफर्ड
साउथ रशियन शेफर्ड, तोरनजाक
सरप्लानिनैक, जापानी टोसा
अकिता, रॉटविलर, मस्टीफ
टेरियर, रोडेशियन रिजबैक
वुल्फ डॉग, कैनेरियो
अकबैस डॉग, मास्को गार्ड डॉग
केन करसो और बैनडॉग 
जानकारी है कि जिनके पास ये कुत्ते पहले से हैं उनको अगले साल उनके लाइसेंस को रिन्यू करवाना होगा. जब नसबंदी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा. (Dog Rule UP)

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वेटरिनरी क्लिनिक की रैंडम चेकिंग (New Rules For Keeping Dogs)
अलीगढ़ की बात करें तो घर-घर जाकर नगर निगम की टीम चेक करेंगी कि कुत्ता और बिल्ली का लाइसेंस है या नहीं. अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो पालतू पशु के स्वामी पर जुर्माने के तौर पर 5000 रुपये भरवाए जाएंगे. इतना ही नहीं पशु को भी जब्त किया जाएगा. (Pet Dog Rules In UP). नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया कि अगर कुत्ता-बिल्ली पालक 31 मार्च तक पालतू पशु का पंजीकरण नहीं कराते है तो 5000 रुपये का जुर्माना उसके स्वामी पर लगेगा और पशु भी जब्त कर लिया जाएगा. नगर निगम हर एक डॉग्स शो व वेटरिनरी क्लिनिक पर निगाह टिकाए हुए हैं जहां रैंडम चेकिंग की जाएगी. बता दें कि विदेशी बड़ी जाति पर 600 रुपये, विदेशी छोटी जाति के 500 रुपये और देशी नस्ल के पालतू पशु का 200 रुपये ही पंजीकरण शुल्क रखा गया है. 

आइए जानें कुत्तों को पालने के ये नियम (Pet Rule in India)
पिटबुल और खूंखार कुत्ते पालने की चाह है तो आपको जानना होगा कि भारत में इन कुत्तों को लेकर क्या नियम तय किए गए हैं. 
हर एक पालतू पशु का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है
रजिस्ट्रेशन के लिए तय फी को चुकाना भी अनिवार्य है (Pet Dog Registration Fee)
हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन फी अलग तय की गई है. 
रजिस्ट्रेशन को समय-समय पर रिन्यू करवाना होता है.
कुत्ते को तय समय पर रेबीज का इंजेक्शन दिलवाना अनिवार्य होता है. 
वैक्सीनेशन के बाद ही पशु का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा.

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