Barabanki news: बाराती बीच सड़क पर आतिशबाजी करते हुए, तेज आवाज में डीजे पर जमकर डांस करते हुए पूरी सड़क जाम किए थे. पुलिस ने बारातियों पर आईपीसी की धारा 268,188, 341 समेत 7 सीएलए एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
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Barabanki news: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां बारातियों को इसलिए मुसीबत का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने बीच सड़क पर ठुमके लगा दिए. दरअसल यहां बाराती बीच सड़क पर आतिशबाजी करते हुए, तेज आवाज में डीजे पर जमकर डांस करते हुए पूरी सड़क जाम किए थे. जिसके चलते कई एम्बुलेंस और सैकड़ों गाडियां जाम में फंस गई और घंटो जाम लग गया. जाम से परेशान लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मैरिज लॉन के मैनेजर, मालिक, आतिशबाजी, डीजे संचालक और बारातियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे हड़कंप मच गया.
पुलिस ने बारातियों पर आईपीसी की धारा 268,188, 341 समेत 7 सीएलए एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. यह मुकदमा दरोगा मनोज कुमार की तहरीर पर नगर कोतवाली में दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विवाह और इस तरह के दूसरे आयोजनों के दौरान बारातियों को सड़क पर आतिशबाजी करना, मैरिज लॉन के पास बाराती बैंड-बाजा की धुन पर नृत्य कर जाम लगाना, गाडियां खड़ी करना और 11:30 के बाद डीजे बजाना गैर कानूनी है.
इसका उल्लंघन करने पर लॉन के मालिक, मैनेजर और बारातियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं बाराबंकी के वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि सेम डे 7 सीएलए एक्ट में अभियुक्तों की जमानत नहीं होती है. एक दिन के लिए जेल जाना ही पड़ता है.
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