Unnao News: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है.अदालत ने उसे 27 जनवरी तक आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया है...
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Unnao News: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी है. कुछ शर्तों के साथ बुधवार को कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर सेंगर को राहत दी है. एम्स में सर्जरी के लिए अदालत ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है. कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि अगर 24 जनवरी को यह सर्जरी नहीं होती है, तो उसी दिन सेंगर को जेल में सरेंडर करना होगा.
27 जनवरी तक जेल में सरेंडर करना होगा-कोर्ट
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का साफ आदेश है कि यदि सर्जरी 24 जनवरी को हो जाती है, तो सेंगर को 27 जनवरी तक जेल में सरेंडर करना होगा. हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद दोषी की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जाएगी. कोर्ट का निर्देश पर सेंगर के हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान सुरक्षा के लिए एक पुलिस कांस्टेबल वार्ड में तैनात रहेगा.
24 जनवरी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन
बुधवर को सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की तरफ से पेश वकील मनीष वशिष्ठ ने कहा कि एम्स ने मोतियाबिंद के आपरेशन की तारीख 24 जनवरी तय की है. 20 जनवरी को अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कुलदीप ने सरेंडर कर दिया था. इसके पहले 17 जनवरी को हाईकोर्ट ने कुलदीप को स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था.
50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत
कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर 23 जनवरी को जेल से रिहा होंगे और 24 जनवरी को मोतियाबिंद का आपरेशन होगा. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो कुलदीप सिंह सेंगर के प्राइवेट वार्ड के बाहर एक कांस्टेबल की तैनाती की जाए. एक समय में कुलदीप को देखने के लिए केवल दो लोग ही जा सकेंगे.
उम्रकैद की सजा काट रहा कुलदीप सेंगर
पिछले साल दिसंबर में सेंगर को दो सप्ताह के लिए जमानत मिली थी. जिसे एक महीने के लिए और बढ़ाया गया था. सेंगर 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है. बता दें कि 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
रेप पीड़िता के पिता की हुई थी पुलिस हिरासत में मौत
रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा और पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी.
20 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.