Uttarakhand Cabinet : नई खेल नीति को मंजूरी, भोजनमाता और पीआरडी जवानों का बढ़ा मानदेय, यहां पढ़ें अन्य फैसले
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Uttarakhand Cabinet : नई खेल नीति को मंजूरी, भोजनमाता और पीआरडी जवानों का बढ़ा मानदेय, यहां पढ़ें अन्य फैसले

राज्य कैबिनेट का सबसे अहम फैसला प्रदेश की खेल नीति 2021 को मंजूरी देना रहा. खेल नीति के तहत सभी के लिए खेल एवं खेलों में उत्कृष्टता व प्ले फील्ड कल्चर दो मुख्य विषय रहे.

Uttarakhand Cabinet : नई खेल नीति को मंजूरी, भोजनमाता और पीआरडी जवानों का बढ़ा मानदेय, यहां पढ़ें अन्य फैसले

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक (Uttarakhand Cabinet Meeting) हुई. इस दौरान 30 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई. जिनमें से कुछ मामलों में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया. उत्तराखंड में नई खेल नीति पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा. पीआरडी जवानों के मानदेय को ₹70 प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाया गया है. अब जवानों को ₹570 प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलेगा. एक महीने में कुल 2100 रुपये का इजाफा किया गया है. उत्तराखंड कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाली महिला रसोइयों का मानदेय 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया है. शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट ब्रीफिंग की. 

इन फैसलों पर लगी मुहर 
1. उत्तराखण्ड खेल नीति को मंजूरी.

राज्य कैबिनेट का सबसे अहम फैसला प्रदेश की खेल नीति 2021 को मंजूरी देना था.  खेल नीति के तहत सभी के लिए खेल एवं खेलों में उत्कृष्टता व प्ले फील्ड कल्चर दो मुख्य विषय रहे. इसके तहत 8 वर्ष की आयु से ही खेल प्रतिभाओं को पहचानने व उनको तराशने के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टिट्यूड टेस्ट को लागू किए जाने का प्रावधान किया गया. साथ ही उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने का भी व्यवस्था है.  

इसके अलावा खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति भी दी जाएगी. इसके साथ ही मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभा प्रोत्साहन कोष की भी स्थापना की जाएगी. खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में 30% से 50% की वृद्धि भी की जाएगी. उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी. राज्य में एक खेल विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की जाएगी और शैक्षणिक संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा रहेगा. 

2. उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के अंतर्गत निर्मित होने वाले 66 के.वी. एवं इससे अधिक क्षमता वाले पारेषण लाईनों हेतु मुआवजे के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप मूल्य भूमि का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय.

3. न्याय विभाग के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं इंटरनेट सुविधाओं से सुसज्जित विशेष मोटर वाहनों के माध्यम से सचल न्यायालय इकाइयों द्वारा उत्तराखण्ड के न्यायालयों में साक्ष्य इत्यादि अभिलिखित करने की योजना को मंजूरी.

4. राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न पर राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रू. प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 50 रू. प्रति कुंतल किया गया.

5. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 2 वर्ष का दैनिक श्रम की अवधि की सेवा को ए.सी.पी के अंतर्गत जोड़ने का निर्णय लिया गया.

6. वर्ग 3 भूमि के पट्टेदारों/कब्जेधारकों तथा वर्ग 4 भूमि के अवैध कब्जेधारकों में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को 3.125 एकड़ भूमि को निःशुल्क विनियमितीकरण को मंजूरी. 

7. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सोप स्टोन पाउडर पर लागू करने का निर्णय.

8. राज्य के पर्वतीय भागों में पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने के लिये टी.एच.डी.सी इण्डिया लि. को लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तहत मंजूरी. 

9. श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रभावित होने वाली भूमि, भवन, लॉज आदि भूमि एवं भवन स्वामियों की सहमति के आधार पर प्रतिकर दिये जाने का निर्णय.

10. युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल राजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।

11. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 5 क में संशोधन का निर्णय. 

12. राजकीय मेडिकल कॉलेज में नॉन बॉण्डेड छात्रों के लिये एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में शुल्क निर्धारण वर्तमान वर्ष से मंजूरी.

12. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन (लैब, ओटी, डेंटल इत्यादि) संवर्ग सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी.

13. उत्तराखण्ड अपर निजी सचिव चयन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र की शर्त समाप्त.

14. उत्तराखण्ड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इनवेसमेंट नीति - 2021 को मंजूरी.

15. उत्तराखण्ड मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 संशोधन की मंजूरी.

16. प्रत्येक जनपद के न्याय पंचायत में मधुग्राम स्थापना के लिये एपिस सेरेना इण्डिका के 25 मौनपालकों को 20-20 तथा तराई/मैदानी न्याय पंचायतों में एपिस मैलीफेरा के 20 मौनपालकों को 25-25 मौनवंश एवं मौनगृह तथा प्रत्येक मधुग्राम में 500-500 मौनवंश एवं मौनगृह वितरित किये जायेंगे. 

17. केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रायोजित विभिन्न निर्माण कार्यों निविदा कार्यों में शिथिलीकरण को मंजूरी.

18. उत्तराखण्ड आबकारी प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नियमावली 2021 को मंजूरी.

19. दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में 33 प्रतिशत सब्सिडी एवं 10 लाख के मानक को बढ़ाकर 50 प्रतिशत सब्सिडी एवं 15 लाख जो कम हो को मंजूरी.

20. भोजन माता के वेतन मानदेय को 2 हजार रूपये बढ़ाकर 3 हजार रूपये करने का निर्णय.

21. पी.आर.डी. जवान के वेतन मानदेय में प्रतिदिन 70 रू. की दर से वृद्धि प्रतिमाह 2100 की बढ़ोतरी करने को मंजूरी.

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