UP Crime News: उत्तर प्रदेश के इतिहास में जघन्य अपराधों में से एक मैनपुरी अपराध में आखिरकार पीड़ितों को न्याय मिल गया है. जिला जज ने अपराधी को सजा सुनाते हुए ... पढ़िए पूरी खबर ...
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UP News/अतुल सक्सेना: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दंपति सहित पांच को जिंदा जला देने के आरोपी हत्यारे को जिला जज सुधीर कुमार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है. 4 वर्ष पूर्व मामूली विवाद में जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था. आरोपी मुरारी द्वारा घर में सोते समय पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया गया था. कमरे में मौजूद सभी 5 परिवारिजनों की आग से जलकर मौत हो गई थी. 4 वर्ष तक पीड़ित परिवार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र चौहान द्वारा दलील पेश की गई. जिसको सुनने के बाद जिला जल सुधीर कुमार द्वारा आरोपी मुरारी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है.
जल्द से जल्द फांसी की मांग
आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाने के बाद ही पीड़ित परिवार की आंखों में आंसू आ गए. सभी लोग अपने परिवार की तस्वीरें लेकर रोते बिलखते नजर आए. पीड़ित परिवार में 1 मात्र जिन्दा बच्चे बेटे मोहित द्वारा आरोपी मुरारी को जल्द से जल्द फांसी पर टांग देने की मांग की गई. पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के माधौनगर खरपरी का था.
मामूली विवाद में उठाया यह कदम
जानकारी के अनुसार खरपरी निवासी जगदीश का अपने गांव के ही निवासी मुरारी से होली के पर्व पर मामूली विवाद हो गया था. विवाद के चलते 18 जून 2020 को जगदीश का भाई राम बहादुर और उसकी पत्नी सरला देवी उसकी बेटी संध्या, शिखा और उसकी पौत्री ऋषि कमरे के अंदर सो रहे थे. उसी रात आरोपी मुरारी ने खौफनाक जघन्य वारदात को अंजाम देते हुए कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी और कमरे के अंदर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी. कमरे में आग लगते ही चीख पुकार शुरू हो गई. बचाने के लिए ग्रामीण दौड़े तो मुरारी वारदात को अंजाम देकर घटना स्थल से फरार हो गया. आग लगने से जले ऋषि ने मैनपुरी जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया बाकी अन्य चार ने इलाज के दौरान सैफई में दम तोड़ दिया.
Bijnor News/राजवीर चौधरी: वहीं दूसरी ओर बिजनौर मे राशन डीलर हत्याकांड मे पिता, तीन पुत्रों और एक पौत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जब यूपी सरकार पार्ट 2 बनते ही 26 मार्च साल 2022 मे हुए राशन डीलर हत्याकांड की गूंज लखनऊ सीएम दरबार तक पहुंच गई थी. इस हत्याकांड को लेकर सीएम योगी ने तत्कालीन अफसरों को कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए थे. पूरे मामले को फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट मे चलाया गया था और ढाई साल बाद देवेंद्र हत्याकांड के सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 2 लाख का अर्थ दंड भी आरोपियों पर लगाया गया है. इस हत्याकांड से जिले मे सनसनी फैल गई थी. इस हत्याकांड का लाइव मर्डर का वीडियो भी सामने आया था.
स्वाहेड़ी का था मामला
स्वाहेड़ी में हुए हत्याकांड के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी. यह वीडियो राशन डीलर देवेंद्र सिंह के बेटे मोहित ने अपने मोबाइल से बनाई थी. इसमें मोहित मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपने पिता देवेंद्र सिंह के पास जाने की कोशिश कर रहा था. तभी हत्यारोपी वहां पहुंचा और देवेंद्र सिंह पर गोली चला दी थी. बिजनौर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय ने बहु चर्चित देवेंद्र हत्याकांड और उसके दो पुत्रों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में फैसला सुनाया. न्यायाधीश ने इस मामले में पांच आरोपियों राम बहादुर, उसके पुत्र विकुल, नवनीत, पिंकू, पौत्र अहसास को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित पक्ष को दिए जाने का आदेश दिया है.
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