Allahabad HighCourt: बिना अनुमति के भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण(Airports Authority of India) ने प्रयागराज एयरपोर्ट से चार शहरों के लिए उड़ान बंद कर दी इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से जबाब मांगा है.
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Allahabad HighCourt: प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण(Airports Authority of India) को फटकार लगाई है. मामला ये है कि बीते दिनों भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने बिना अनुमति के प्रयागराज एयरपोर्ट से चार शहरों के लिए उड़ान बंद कर दी थी. अब इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है.
कोर्ट ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India)को नोटिस जारी किया है. और दो सप्ताह में प्राधिकरण से कोर्ट ने इस मामले पर जवाब मांगा है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने अजय कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका में दाखिल अर्जी पर दिया हैAirports Authority of India ने रायपुर, इंदौर, हैदराबाद और गोरखपुर की फ्लाइट बंद कर दी थी. याची ने बगैर किसी पूर्व सूचना के फ्लाइट बंद किए जाने का आरोप लगाया है, अब इस मामले की सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय हुई है.
याची अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी की ओर से कहा गया कि प्राधिकरण ने प्रयागराज से चार अलग-अलग जिलों को जाने वाली उड़ानें बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दी हैं. उड़ाने बंद होने से यात्रियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है. यात्री इन उड़ानों को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं. अर्जी में इन उड़ानों को शुरू करने और उड़ानों के संचालन को बढ़ाए जाने की मांग की गई है.
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