नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्माना, प्रतापगढ़ पॉक्सो अदालत का फैसला
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्माना, प्रतापगढ़ पॉक्सो अदालत का फैसला

Pratapgarh POCSO court: नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में प्रतापगढ़ पॉक्सो अदालत ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है. 

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्माना, प्रतापगढ़ पॉक्सो अदालत का फैसला

Pratapgarh POCSO court: नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई पूरी होने पर प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, करीब 4 पहले आरोपी को जबरदस्ती पीड़िता को उठाकर अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की. इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था. 

करीब चार साल से पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था मामला 
विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट गोपाल लाल टांक ने बताया कि 4 साल पहले 17 जून 2019 को पीड़िता अपने पीहर से ससुराल जा रही थी, तभी पारसोला थाना क्षेत्र के बुझों का खेड़ा निवासी गणेश मीणा उसे जबरन अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर ले गया और कमरे में बंद कर छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले में जांच के बाद गणेश मीणा के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था, तभी से यह मामला पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था. 

सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल का फैसला 
अभियोजक गोपाल लाल टांक ने बताया कि 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने गणेश मीणा को दोषी मानते हुए 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 19 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई पूरी होने बाद अदालत की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है. 

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