kota: कोटा में 24 अप्रैल से लगेंगे महंगाई राहत कैंप, 10 योजनाओं का मिलेगा लाभ
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kota: कोटा में 24 अप्रैल से लगेंगे महंगाई राहत कैंप, 10 योजनाओं का मिलेगा लाभ

kota: कोटा जिले में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे जिनका मकसद हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके. कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया की 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में  2 -2  दिवसीय कैम्प लगाए जाएंगे. 

 

kota: कोटा में 24 अप्रैल से लगेंगे महंगाई राहत कैंप, 10 योजनाओं का मिलेगा लाभ

kota: कोटा में महंगाई राहत कैंप में 30 विभाग मिलकर अपनी सेवाएं देंगे जिला कलक्टर ने बताया कि कैंप में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का पंजीकरण तथा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया जाएगा. वहीं, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह100 यूनिट निशुल्क बिजली देने के लिए पंजीकृत कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जाएगा.

कैंप में कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने दो हजार यूनिट निशुल्क बिजली के लिए पंजीकृत कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया जाएगा मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें फूड पैकेट कार्ड प्रदान किए जाएंगे.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना हेतु पंजीकरण एवं जॉब कार्ड दिए जाएंगे. वहीं, शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की अनूठी पहल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकरण कर जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हर माह न्यूनतम हजार रुपये पेंशन के लिए पंजीकरण कर संशोधित पीपीओ आर्डर भी वितरित किए जाएंगे.

कैंप में पशुपालकों का भी पंजीकरण किया जाएगा, जिसमें एक पशु की मृत्यु पर 40 हज़ार की राशि का बीमा प्रदान किया जाएगा. पशुपालक अधिकतम दो गायों का बीमा इस योजना के तहत करा सकते हैं. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में चालू वित्तीय वर्ष से बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है, जिसका पंजीकरण एवं नई किट कैंप में वितरित की जाएगी.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है,इस से संबंधित पंजीकरण भी कैंप में किया जाएगा.जिला कलेक्टर ने बताया लाभार्थियों को योजनाओं में पंजीकरण के बाद मौके पर ही गारंटी कार्ड या संशोधित स्वीकृत आदेश उपलब्ध कराए जाएंगे योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है.

जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि महंगाई राहत कैंप में जन आधार कार्ड, बिजली के बिल, गैस सिलेंडर डायरी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर लाभार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें.

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