Rajasthan News: राज्य में निवेश को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है. कृषि विभाग और इससे जुड़ी प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लागू की जा चुकी है. इससे कृषि विभाग अब निवेशकों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. क्या हैं इस योजना के प्रमुख प्रावधान, कैसे प्रगतिशील किसान हो रहे हैं लाभान्वित, यह रिपोर्ट देखिए-
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Rajasthan News: कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों और कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत निवेशकों के लिए कैपिटल सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, फंड रेजिंग इंसेंटिव, मंडी शुल्क और स्टांप ड्यूटी में छूट से सम्बंधित विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं.
दरअसल, पूर्ववर्ती कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 1423 इकाइयों को 544 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था, जिससे कृषि आधारित उद्योगों एवं प्रसंस्करण इकाइयों में राज्य में 3260 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है. इसी दिशा में अब राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लागू की गई है. जिसके तहत कृषि आधारित उद्योग लगाए जाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. इसके लिए नीति में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं.
योजना में क्या हैं प्रमुख प्रावधान
- 50 फीसदी तक कैपिटल सब्सिडी, अधिकतम 1.50 करोड़ का अनुदान
- एससी-एसटी या महिलाओं वाले FPO को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी
- रोजगार सृजन के तहत 7 साल तक स्पेशल इंसेंटिव का प्रावधान
- इसमें EPF और ESI में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 50 फीसदी रिइम्बर्समेंट
- प्लांट और मशीनरी के टर्म लोन पर ब्याज में 3 से 6 फीसदी तक छूट
- मंडी शुल्क का 100 फीसदी रिइम्बर्समेंट
- राज्य के वाणिज्य कर का 75 फीसदी, स्टांप ड्यूटी में 75 फीसदी छूट
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 फीसदी छूट
- लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी उद्यमियों को विशेष राहत
- वेयरहाउस, भंडारगृह या कोल्ड स्टोरेज में 25 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान
- फूड प्रोसेसिंग पार्क के मामले में सर्किल रेट पर जमीन देने का प्रावधान
- सनराइज सेक्टर में उद्यमियों को विशेष अनुदान
- इथेनॉल निर्माण और सप्लाई पर 1.50 रुपए प्रति लीटर का इंसेंटिव
- एक्सपोर्ट प्रमोशन के तहत फ्रेट के निर्यात पर खर्चे का 25 फीसदी रिम्बर्समेंट
- इसमें प्रति यूनिट सालाना अधिकतम 25 लाख रुपए रिइम्बर्स हो सकेंगे
राज्य सरकार द्वारा इस योजना में निवेशकों को जोड़ने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की भी शुरुआत की जा चुकी है. यह प्रणाली राजस्थान में परियोजनाओं की शोध मंजूरी में निर्णायक भूमिका निभाएगी. साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार लाने में भी मददगार साबित होगी. जल्द ही राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 भी लॉन्च की जाएगी. इस नीति में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 के कृषि से सम्बंधित सभी प्रावधानों को शामिल करते हुए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा. कुल मिलाकर राज्य सरकार का प्रयास है कि कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश बढ़ाया जाए, जिससे न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी. साथ ही कृषि क्षेत्र में एक बार फिर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे.
रिपोर्टर- काशीराम चौधरी
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