एपीआरओ भर्ती का एक पद रिक्त रखने का राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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एपीआरओ भर्ती का एक पद रिक्त रखने का राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती-2021 में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर डीआईपीआर निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मीनाक्षी रावत की याचिका पर दिए.

 

फाइल फोटो.

jaipur: याचिका में बताया कि भर्ती बोर्ड ने 24 नवंबर 2021 को एपीआरओ पद के लिए भर्ती निकाली। याचिकाकर्ता ने भर्ती में एसटी वर्ग में आवेदन किया और अस्थाई परिणाम में चयनित हो गई. वहीं, बोर्ड ने उसे गत 23 मई को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया. याचिका में कहा गया कि 9 जून को जारी अंतिम परिणाम में यह कहते हुए याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया कि उसने जिस अखबार में काम किया है,

उसके पास भारत सरकार से विज्ञापन लेने का प्रमाण पत्र नहीं है. याचिका में कहा गया कि संबंधित अखबार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया से पंजीकृत है और उसका कार्य अनुभव भी वैध है.

 ऐसे में उसे केवल विज्ञापन के लिए अखबार पंजीकृत होने के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

Reporter- Mahesh Pareek

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