सलमान खान और मूसेवाला के पिता को धमकी देने वाला लूणी का धाकड़ राम विश्नोई गिरफ्तार, मुंबई पुलिस को सौंपा
Advertisement

सलमान खान और मूसेवाला के पिता को धमकी देने वाला लूणी का धाकड़ राम विश्नोई गिरफ्तार, मुंबई पुलिस को सौंपा

Jaipur news: फिल्म अभिनेता सलमान खान को ईमेल कर जान से मार देने की धमकी देने के मामले में थाना लूणी पुलिस द्वारा रविवार को आरोपी धाकड़ राम विश्नोई निवासी सियागो की ढाणी रोहिचा कलां थाना लूणी को डिटेन कर मुंबई से आई पुलिस को सौंप दिया है.

 

सलमान खान और मूसेवाला के पिता को धमकी देने वाला लूणी का धाकड़ राम विश्नोई गिरफ्तार, मुंबई पुलिस को सौंपा

Jaipur: फिल्म अभिनेता सलमान खान को ईमेल कर जान से मार देने की धमकी देने के मामले में थाना लूणी पुलिस द्वारा रविवार को आरोपी धाकड़ राम विश्नोई निवासी सियागो की ढाणी रोहिचा कलां थाना लूणी को डिटेन कर मुंबई से आई पुलिस को सौंप दिया है.

डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने बताया कि आरोपी धाकड़ राम विश्नोई द्वारा पंजाब के सिंगर सिद्दू मूसे वाला के पिता को भी ईमेल कर जान से मारने की धमकी दी गई थी. पंजाब के मानसा जिले में थाना सदर पुलिस की टीम भी शुक्रवार 24 मार्च को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जोधपुर आई थी.

डीसीपी यादव ने बताया कि फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी भेजने के ईमेल पर थाना बांद्रा वृत मुंबई शहर पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इस संबंध में रविवार को एएसआई बजरंग जगताप के नेतृत्व में मुंबई से टीम जोधपुर आई थी. जोधपुर कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देश पर एडीसीपी बोरानाडा जयप्रकाश अटल के सुपरविजन में थाना लूणी से इमदाद उपलब्ध कराई गई.

लूणी एसएचओ ईश्वर चंद्र पारीक मय टीम द्वारा आरोपी धाकड़ राम विश्नोई को डिटेन कर मुंबई पुलिस को सौंपा गया है. आरोपी को पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है. 12 सितंबर 2022 को थाना सरदारपुरा पुलिस की टीम ने अवैध हथियार सहित धाकड़ राम को गिरफ्तार किया था.

सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) से भी है कनेक्शन

आरोपी ने मारे गए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala)  के पिता को एक ईमेल भी भेजा था. उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी. बांद्रा पुलिस (Bandra Police) ने कथित तौर पर सलमान खान (Salman Khan) के कार्यालय को एक धमकी भरा ई-मेल भेजने के लिए 3 आदमियों- गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi), गोल्डी बराड़ और रोहित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी, 506 (2) और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की. एसएचओ पारीक के मुताबिक धाकड़ राम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है.

ये भी पढ़ें...

IPL 2023 : राजस्थान रॉयल्स क्या इस बार खत्म कर पाएगी IPL ट्रॉफी का सूखा, ये है बड़ी चुनौती

100 साल से भी पुराना है भरतपुर की इस दुकान का 'चना जोर गरम' और नमकीन, क्या आपने लिया इसका जायका?

Trending news